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सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ की जमानत खारिज, मंत्री को दी थी जिंदा जलाने की धमकी - मंत्री सोमेंद्र तोमर धमकी

मेरठ में सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ की जमानत कोर्ट ने खारिज कर दी. मुकेश ने राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर को जिंदा जलाने की धमकी दी थी.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 31, 2024, 3:00 PM IST

मेरठ : सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सपा नेता की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ ने राज्यमंत्री और मेरठ दक्षिण विधानसभा से विधायक सोमेंद्र तोमर को जिंदा जलाने की टिप्पणी की थी.

मेरठ जिलाधकारी कार्यालय में भरी सभा में सपा नेता ने मंत्री, डीएम, एसएसपी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी मामले में मुकेश सिद्धर्थ मेरठ के जिला जेल में बंद है. सपा नेता पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस मुकेश सिद्धर्थ पर रासुका के तहत कार्यवाही कर चुकी है. पुलिस 8 जनवारी को दिल्ली से गिरफ्तार कर मुकेश सिद्धर्थ को मेरठ लेकर आई थी. मंगलवार को सपा नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. अपर सत्र न्यायधीश ब्रजेश मणि त्रिपाठी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने सपा नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

मंत्री सोमेंद्र तोमर के वकील राहुल भड़ाना ने जमानत का विरोध किया. कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी में आता है. इसमें जमानत नहीं होनी चाहिए. बता दें कि मुकेश सिद्धार्थ सपा के पुराने नेता है. वे पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं. कुछ समय के लिए मुकेश बसपा में भी रहे हैं. मुकेश अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं. करीब तीन माह पहले इन्होंने भाजपा नेता और राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ बयान दिया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी.

मेरठ : सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ को फिलहाल कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है. सपा नेता की जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सपा नेता मुकेश सिद्धार्थ ने राज्यमंत्री और मेरठ दक्षिण विधानसभा से विधायक सोमेंद्र तोमर को जिंदा जलाने की टिप्पणी की थी.

मेरठ जिलाधकारी कार्यालय में भरी सभा में सपा नेता ने मंत्री, डीएम, एसएसपी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था. इसी मामले में मुकेश सिद्धर्थ मेरठ के जिला जेल में बंद है. सपा नेता पर मुकदमा दर्ज कराया गया था. पुलिस मुकेश सिद्धर्थ पर रासुका के तहत कार्यवाही कर चुकी है. पुलिस 8 जनवारी को दिल्ली से गिरफ्तार कर मुकेश सिद्धर्थ को मेरठ लेकर आई थी. मंगलवार को सपा नेता की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया. अपर सत्र न्यायधीश ब्रजेश मणि त्रिपाठी की कोर्ट में इस मामले की सुनवाई हुई. इसके बाद कोर्ट ने सपा नेता की जमानत याचिका खारिज कर दी है.

मंत्री सोमेंद्र तोमर के वकील राहुल भड़ाना ने जमानत का विरोध किया. कहा कि अपराध गंभीर श्रेणी में आता है. इसमें जमानत नहीं होनी चाहिए. बता दें कि मुकेश सिद्धार्थ सपा के पुराने नेता है. वे पार्टी के विभिन्न पदों पर रह चुके हैं. कुछ समय के लिए मुकेश बसपा में भी रहे हैं. मुकेश अपने विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं. करीब तीन माह पहले इन्होंने भाजपा नेता और राज्यमंत्री सोमेंद्र तोमर के खिलाफ बयान दिया था. जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई की थी.

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