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आजम खान की अपील खारिज, हेट स्पीच मामले में 2 वर्ष की सजा बरकरार - आजम दो वर्ष सजा बरकरार

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है. कोर्ट ने हेट स्पीच मामले में सजा के खिलाफ दायर उनकी अपील खारिज कर दी है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Jan 23, 2024, 6:26 PM IST

सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है.

रामपुर : सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की ओर से दो वर्ष की सजा के खिलाफ कोर्ट में दायर की अपील खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है. यह फैसला आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

2019 के लोकसभा आम चुनाव में आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे. चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए थाना शहजाद नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इस मामले में उनके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन पर ढाई हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई. एमपी एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने निर्णय सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया.

अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि आजम खान ने धमोरा में 8 अप्रैल 2019 को एक भाषण दिया था. तब डीएम आंजानेय कुमार चुनाव आयोग के निर्देशन में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में थे. आजम खान ने भाषण में वर्तमान मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन डीएम के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां की थीं. जिसके संबंध में मुकदमा कायम हुआ था. न्यायालय में यह मुकदमा चला. अभियोजन की तरफ से 7 गवाह और बचाव पक्ष की तरफ से 11 गाव पेश किए गए.

सजा के विरुद्ध आजम खान की ओर से अपील की गई. कोर्ट ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपील को खारिज कर दिया है. जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा है, वही बहाल रहेगी.

यह भी पढ़ें : आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम सहित 9 लोगों पर मुकदमा, नदी किनारे कर रहे थे अवैध प्लाटिंग

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सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान को बड़ा झटका लगा है.

रामपुर : सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की ओर से दो वर्ष की सजा के खिलाफ कोर्ट में दायर की अपील खारिज कर दी गई है. कोर्ट ने सजा को बरकरार रखा है. यह फैसला आजम खान के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है.

2019 के लोकसभा आम चुनाव में आजम खान रामपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के प्रत्याशी थे. चुनाव प्रचार के दौरान दिए गए उनके एक भाषण को आपत्तिजनक मानते हुए थाना शहजाद नगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी. इस मामले में उनके विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट लगाई थी और एमपी एमएलए कोर्ट ने उन पर ढाई हजार रुपये जुर्माना लगाते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. जिसके खिलाफ अपील दाखिल की गई. एमपी एमएलए कोर्ट (सेशन ट्रायल) ने निर्णय सुनाते हुए इसे खारिज कर दिया.

अभियोजन अधिकारी शिव प्रकाश पांडे ने बताया कि आजम खान ने धमोरा में 8 अप्रैल 2019 को एक भाषण दिया था. तब डीएम आंजानेय कुमार चुनाव आयोग के निर्देशन में रिटर्निंग ऑफिसर की भूमिका में थे. आजम खान ने भाषण में वर्तमान मुख्यमंत्री एवं तत्कालीन डीएम के विरुद्ध अभद्र टिप्पणियां की थीं. जिसके संबंध में मुकदमा कायम हुआ था. न्यायालय में यह मुकदमा चला. अभियोजन की तरफ से 7 गवाह और बचाव पक्ष की तरफ से 11 गाव पेश किए गए.

सजा के विरुद्ध आजम खान की ओर से अपील की गई. कोर्ट ने मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपील को खारिज कर दिया है. जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दी गई सजा है, वही बहाल रहेगी.

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