नई दिल्लीः दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दिल्ली आबकारी घोटाला के सीबीआई से जुड़े मामले में दिल्ली के पूर्व उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 6 जुलाई तक बढ़ा दिया है. आज 30 मई को सिसोदिया की न्यायिक हिरासत खत्म हो रही थी, जिसके बाद उन्हें वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये कोर्ट में पेश किया गया.
कोर्ट ने 15 मई को सीबीआई के मामले में मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत को 30 मई तक के लिए बढ़ाया था. ईडी ने इस मामले में मनीष सिसोदिया को 9 मार्च 2023 को पूछताछ के बाद तिहाड़ जेल से गिरफ्तार किया था. सिसोदिया को पहले सीबीआई ने 26 फरवरी 2023 को गिरफ्तार किया था. इस मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर हैं. 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 1 जून तक की अंतरिम जमानत दी थी. केजरीवाल ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में नियमित जमानत याचिका दाखिल की है.
बता दें कि 21 मार्च को दिल्ली हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तारी से संरक्षण नहीं मिलने के बाद ईडी ने 21 मार्च को ही देर शाम को अरविंद केजरीवाल को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था. इस मामले में आप सांसद संजय सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है. दिल्ली हाईकोर्ट ने 21 मई को मनीष सिसोदिया की सीबीआई और ईडी के मामले में दायर दूसरी जमानत याचिका खारिज कर दिया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया ने अपने पद का दुरुपयोग किया था. हाईकोर्ट ने कहा था कि सिसोदिया की याचिका केवल इस आधार पर दायर की गई है कि ट्रायल में देरी की गई है. हाईकोर्ट ने कहा था कि अभियोजन की ओर से ट्रायल में कोई देरी नहीं की जा रही है बल्कि आरोपियों की ओर से कई याचिकाएं दायर की गई जिसकी वजह से देरी हो रही है.
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