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शामली के चर्चित गायक हत्याकांड में हिमांशु सैनी को फांसी की सजा; पति-पत्नी और बेटे व बेटी को तलवार से काटा, फिर कार में फूंक दिया था - Bhajan Singer Family Murder Case

शामली में जिला अदालत ने करीब पांच साल पहले भजन गायक, उनकी पत्नी और बेटे-बेटी की हत्या (Shamli Bhajan Singer Murder Case) मामले में हिमांशु सैनी को दोषी करार दिया है. कोर्ट ने हिमांशु सैनी को मृत्युदंड की सजा के साथ एक लाख रुपये की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है.

Bhajan Singer Family Murder Case
Bhajan Singer Family Murder Case. (Photo Credit-Etv Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 22, 2024, 6:06 PM IST

Updated : May 22, 2024, 6:36 PM IST

शामली: करीब पांच साल पहले शामली के रहने वाले मशहूर भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी, बेटे-बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी हिमांशु सैनी को जनपद न्यायालय शामली ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. हिमांशु पर 17 मई को दोष सिद्ध हो गया था. हिमांशु ने पूरे परिवार को तलवार और खंजर से वार कर मार डाला था. सजा के ऐलान के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. हत्याकांड के संबंध में आदर्शमंडी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था.

बता दें, 30 दिसंबर 2019 की रात शामली के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी निवासी भजन गायक अजय पाठक (42), उनकी पत्नी स्नेहलता (38), बेटी वसुंधरा (16) व बेटे भागवत (11) की तलवार और खंजर से काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी. अगले दिन भजन गायक, उनकी पत्नी व बेटी का खून से लथपथ शव घर से बरामद हुए थे. हत्यारोपी हिमांशु अजय के बेटे का शव उनकी ही गाड़ी में डालकर फरार हो गया था.


कार में आग लगाकर जला दिया था बेटे का शव: हत्याकांड के बाद पुलिस ने हिमांशु सैनी निवासी गांव झाड़खेड़ी, कैराना को पानीपत में टोल प्लाजा के निकट से गिरफ्तार किया था. वहां हत्यारोपी ने कार में आग लगाई थी. कार से अजय पाठक के बेटे भागवत का अधजला शव भी बरामद हुआ था. पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि हिमांशु काफी समय से भजन गायक अजय पाठक का शिष्य था और उनके घर आया-जाया करता था. इसी के चलते उनका विश्वासपात्र भी हो गया. हिमांशु को पुलिस ने स्थानीय कोर्ट में पेश किया था. जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. इसके बाद से मामला जनपद न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था.


जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने बुधवार को भजन गायक हत्याकांड में दोषी करार दिए जा चुके अभियुक्त हिमांशु सैनी को मृत्युदण्ड व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा के ऐलान के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. भजन गायक के भाई और मुकदमे के वादी हरिओम पाठक ने बताया कि फिलहाल वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं. हत्याकांड के बाद पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ने बहुत सहयोग किया. हरिओम ने बताया कि उनके करीब 5 साल मुकदमे की पैरवी में ही बीत गए. उन्होंने नम आंखों से बताया कि अभियुक्त ने हंसते खेलते पूरे परिवार को तबाह कर दिया. छोटे भाई का घर सुनसान है. परिवार के लोग जब भी मकान में जाते हैं, तो वारदात का वही खौफनाक मंजर आंखों के सामने आ जाता है. फिलवक्त मकान सिर्फ पूज-पाठ के अवसर पर ही खोला जाता है.


यह भी पढ़ें : उत्तर प्रदेश : शामली हत्याकांड में गायक अजय पाठक के बेटे का भी शव मिला

यह भी पढ़ें : शामलीः चौहरे हत्याकांड में शिष्य निकला कातिल, हत्या की ये बताई वजह

शामली: करीब पांच साल पहले शामली के रहने वाले मशहूर भजन गायक अजय पाठक, उनकी पत्नी, बेटे-बेटी की हत्या के मामले में कोर्ट ने आरोपी हिमांशु सैनी को जनपद न्यायालय शामली ने मृत्युदंड की सजा सुनाई है. हिमांशु पर 17 मई को दोष सिद्ध हो गया था. हिमांशु ने पूरे परिवार को तलवार और खंजर से वार कर मार डाला था. सजा के ऐलान के बाद दोषी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया. हत्याकांड के संबंध में आदर्शमंडी थाने पर मुकदमा दर्ज कराया गया था.

बता दें, 30 दिसंबर 2019 की रात शामली के आदर्शमंडी थाना क्षेत्र की पंजाबी कॉलोनी निवासी भजन गायक अजय पाठक (42), उनकी पत्नी स्नेहलता (38), बेटी वसुंधरा (16) व बेटे भागवत (11) की तलवार और खंजर से काटकर नृशंस हत्या कर दी गई थी. अगले दिन भजन गायक, उनकी पत्नी व बेटी का खून से लथपथ शव घर से बरामद हुए थे. हत्यारोपी हिमांशु अजय के बेटे का शव उनकी ही गाड़ी में डालकर फरार हो गया था.


कार में आग लगाकर जला दिया था बेटे का शव: हत्याकांड के बाद पुलिस ने हिमांशु सैनी निवासी गांव झाड़खेड़ी, कैराना को पानीपत में टोल प्लाजा के निकट से गिरफ्तार किया था. वहां हत्यारोपी ने कार में आग लगाई थी. कार से अजय पाठक के बेटे भागवत का अधजला शव भी बरामद हुआ था. पुलिस तफ्तीश में सामने आया कि हिमांशु काफी समय से भजन गायक अजय पाठक का शिष्य था और उनके घर आया-जाया करता था. इसी के चलते उनका विश्वासपात्र भी हो गया. हिमांशु को पुलिस ने स्थानीय कोर्ट में पेश किया था. जहां से उसे जेल भेज दिया गया था. इसके बाद से मामला जनपद न्यायालय में विचाराधीन चल रहा था.


जिला शासकीय अधिवक्ता संजय चौहान ने बताया कि जनपद न्यायाधीश अनिल कुमार ने बुधवार को भजन गायक हत्याकांड में दोषी करार दिए जा चुके अभियुक्त हिमांशु सैनी को मृत्युदण्ड व एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है. सजा के ऐलान के बाद अभियुक्त को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. भजन गायक के भाई और मुकदमे के वादी हरिओम पाठक ने बताया कि फिलहाल वे कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं. हत्याकांड के बाद पुलिस और न्यायिक व्यवस्था ने बहुत सहयोग किया. हरिओम ने बताया कि उनके करीब 5 साल मुकदमे की पैरवी में ही बीत गए. उन्होंने नम आंखों से बताया कि अभियुक्त ने हंसते खेलते पूरे परिवार को तबाह कर दिया. छोटे भाई का घर सुनसान है. परिवार के लोग जब भी मकान में जाते हैं, तो वारदात का वही खौफनाक मंजर आंखों के सामने आ जाता है. फिलवक्त मकान सिर्फ पूज-पाठ के अवसर पर ही खोला जाता है.


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Last Updated : May 22, 2024, 6:36 PM IST
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