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आपसी कहासुनी में पत्नी की हत्या, पति को आजीवन कारावास

सत्र न्यायालय महानगर द्वितीय पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया है.

Sessions Court,  accused to life imprisonment
सत्र न्यायालय महानगर द्वितीय.
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 29, 2024, 8:45 PM IST

जयपुर. सत्र न्यायालय महानगर द्वितीय ने आपसी कहासुनी में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त रामसिंह रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 64 साल के इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त की अपनी पत्नी की हत्या करने से पति-पत्नी का रिश्ता तार-तार हुआ है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संत कुमार ने अदालत को बताया की घटना को लेकर 10 दिसंबर 2022 को सुरेश सिंह ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसने अपने मकान का एक कमरा रामसिंह व उसकी पत्नी को दे रखा है. शाम के वक्त उसके दूसरे किराएदार का फोन आया कि रामसिंह के कमरे से बदबू आ रही है. पुलिस की मौजूदगी में कमरा खोलने पर अंदर रामसिंह की पत्नी मृत पड़ी थी. पुलिस जांच में पता चला कि रामसिंह और उसकी पत्नी के बीच 28 नवंबर 2022 की रात झगड़ा हुआ था.

पढ़ेंः पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

इस दौरान रामसिंह ने शराब के नशे में चुन्नी से गला घोटकर पत्नी की हत्या कर दी और कमरा बंद कर फरार हो गया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया की अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था. इसके अलावा अभियुक्त शराब पीने का भी आदि था. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि किसी भी गवाह ने उसे हत्या करते हुए नहीं देखा. इसके अलावा उसके पास पत्नी की हत्या करने का कोई कारण नहीं था. उसकी पत्नी की मौत प्राकृतिक रूप से दम घुटने से हुई है, लेकिन पुलिस ने उसे हत्या का आरोपी बना दिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

जयपुर. सत्र न्यायालय महानगर द्वितीय ने आपसी कहासुनी में पत्नी की हत्या करने वाले अभियुक्त रामसिंह रावत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने 64 साल के इस अभियुक्त पर दस हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने अपने आदेश में कहा है कि अभियुक्त की अपनी पत्नी की हत्या करने से पति-पत्नी का रिश्ता तार-तार हुआ है. ऐसे में अभियुक्त के प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक संत कुमार ने अदालत को बताया की घटना को लेकर 10 दिसंबर 2022 को सुरेश सिंह ने वैशाली नगर थाने में रिपोर्ट दी थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसने अपने मकान का एक कमरा रामसिंह व उसकी पत्नी को दे रखा है. शाम के वक्त उसके दूसरे किराएदार का फोन आया कि रामसिंह के कमरे से बदबू आ रही है. पुलिस की मौजूदगी में कमरा खोलने पर अंदर रामसिंह की पत्नी मृत पड़ी थी. पुलिस जांच में पता चला कि रामसिंह और उसकी पत्नी के बीच 28 नवंबर 2022 की रात झगड़ा हुआ था.

पढ़ेंः पत्नी की हत्या के आरोपी पति को आजीवन कारावास की सजा

इस दौरान रामसिंह ने शराब के नशे में चुन्नी से गला घोटकर पत्नी की हत्या कर दी और कमरा बंद कर फरार हो गया. पुलिस जांच में यह भी सामने आया की अभियुक्त और उसकी पत्नी के बीच आए दिन किसी न किसी बात पर झगड़ा होता रहता था. इसके अलावा अभियुक्त शराब पीने का भी आदि था. वहीं, बचाव पक्ष की ओर से कहा गया कि किसी भी गवाह ने उसे हत्या करते हुए नहीं देखा. इसके अलावा उसके पास पत्नी की हत्या करने का कोई कारण नहीं था. उसकी पत्नी की मौत प्राकृतिक रूप से दम घुटने से हुई है, लेकिन पुलिस ने उसे हत्या का आरोपी बना दिया. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने अभियुक्त पति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

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