रांची: राजधानी रांची में दो माह के लिए धारा 144 लागू की गई है. प्रशासन ने 12 मार्च से 10 मई 2024 तक के लिए यह आदेश जारी किया गया है. रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार के द्वारा जारी किए गए निर्देश के अनुसार 12 मार्च की दोपहर 12:00 बजे से धारा 144 लागू हो जाएगी. इस दौरान रांची के प्रमुख स्थानों पर पुलिस फोर्स की तैनाती रहेगी.
धरना, जुलूस और रैली को लेकर प्रशासन ने लागू किया धारा 144
इस संबंध में रांची के एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने कहा कि पिछले कई दिनों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि रांची के विभिन्न स्थानों पर धरना, जुलूस या रैली निकाली जाएगी. ऐसे में लाजमी है कि राजधानीवासियों को यातायात समस्याओं से जूझना पड़ सकता है. लोगों की समस्याओं को देखते हुए रांची के एसडीओ ने धारा 144 लागू करने का आदेश दिया है. उन्होंने बताया कि कई बार देखा गया है कि धरना-प्रदर्शन, जुलूस और रैली के कारण लोगों को दफ्तर पहुंचने में परेशानी होती है. कई बार एंबुलेंस और स्कूल बसें भी घंटों फंसी रहती है. इन्हीं समस्याओं को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है.
इन स्थानों में प्रभावी रहेगा आदेश
एसडीओ उत्कर्ष कुमार ने बताया कि रांची के महत्वपूर्ण स्थानों में यह आदेश लागू होगा. जिसमें राजभवन, मुख्यमंत्री आवास, हाईकोर्ट, विधानसभा, प्रोजेक्ट भवन सहित विभिन्न अन्य सरकारी संस्थाओं के आसपास यह आदेश प्रभावी होगा.
आदेश का उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
इस आदेश के तहत बिना सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बगैर धरना-प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन नहीं किया जा सकेगा. साथ ही किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र लेकर लोग सड़क पर नहीं निकल सकते हैं. वहीं बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमिति के बगैर किसी प्रकार का ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार नहीं किया जा सकता है.बता दें कि यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा.
जिला प्रशासन की तरफ से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यदि किसी को भी धरना प्रदर्शन या फिर विरोध-प्रदर्शन करना है तो राजभवन के समीप जाकिर हुसैन पार्क के पास लोग प्रदर्शन कर सकते हैं, लेकिन इसके अलावा यदि कहीं भी प्रदर्शन या जुलूस निकाला जाता है और उससे आम जनजीवन अस्त व्यस्त होता है तो वैसे प्रदर्शनकारियों पर नियम संगत कार्रवाई की जाएगी.
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