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लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू, जानिए किस तरह चुनाव की तैयारियों में जुटा है प्रशासन ?

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Mar 19, 2024, 2:19 PM IST

Section 144 imposed in Delhi : दिल्ली में 25 मई को लोकसभा चुनाव का मतदान होना है .जिसको लेकर प्रशासन तैयारी में जुटी है.दिल्ली में सभी सब डिविजन ऑफिसर्स ने अपने-अपने इलाकों में धारा 144 लागू कर दी है.जो 18 मार्च से अगले 60 दिनों तक लागू रहेगा.

लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू
लोकसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में धारा 144 लागू

नई दिल्लीः लोक सभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन चुनाव की अन्य तैयारियों में भी जुट गया है. दिल्ली में सभी सब डिविजन ऑफिसर्स ने अपने-अपने इलाकों में धारा 144 लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. दिल्ली में धारा 144 लागू हो गई है. इसके साथ ही जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं. उन्हें हथियार थाने में जमा करने के लिए कहा गया है. पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. पुलिसकर्मियों से बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर ही अवकाश लेने की हिदायत दी गई है. दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में पैरामिलेट्री फोर्स को तैनात करना चालू कर दिया गया है.

क्या है सीआरपीसी की धारा 144

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी इलाके में सुरक्षा संबंधी खतरा या अन्य किसी कानूनी मुश्किल को रोकने के लिए ये धारा लगाई जाती है. धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं.

दिल्ली में 18 मार्च से अगले 60 दिन के लिए धारा 144 लागू

दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होंगे. सोमवार से अगले 60 दिन के लिए दिल्ली में नोटीफिकेशन जारी कर सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई. चुनाव से पहले दोबारा नोटीफिकेशन जारी कर धारा 144 लागू की जाएगी. जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं. उन्हें स्थानीय थाने में हथियार जमा कर रिसीविंग लेनी होगी. मतगणना के बाद रिसीविंग दिखाने पर हथियार वापस मिल जाएगा. पुलिस को अलर्ट किया गया है. यदि किसी के पास अवैध हथियार मिलता है तो पुलिस उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेगी.

400 से अधिक पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए दिल्ली में 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है. चुनाव आचार संहिता का पालन करवाने और सवेदनशील इलाकों में सूझबूझ से काम करने के तरीके सिखाए गए हैं.
सभी जिलों में बने इलेक्शन सेलः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने और गड़बड़ी को रोकने के लिए क्रिमिनल्स एक्टिविटिज में शामिल रहे लोगों के सूची बनाई जा रही है. जिससे उन्हें बाउंड डाउन किया जाए.

ये भी पढ़ें : लोकसभा चुनाव के मद्देनजर दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की सोशल मीडिया कमेटी का किया गया पुर्नगठन

संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नोटिफिकेशन और चुनावी माहौल के मद्देनजर कई संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. सभी 15 जिलों में इलेक्शन सेल बनाए गए हैं. सेल को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. चुनाव आयोग की टीम में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. यह टीम छापेमारी का काम करेंगी. शराब, पैसे या उपहार देकर वोटरों को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. अवैध हथियार तस्करी पर भी निगरानी की जाएगी.

ये भी पढ़ें : कांग्रेस कार्य समिति की बैठक, सोनिया गांधी समेत बड़े नेता पहुंचे

नई दिल्लीः लोक सभा चुनाव के मद्देनजर प्रशासन चुनाव की अन्य तैयारियों में भी जुट गया है. दिल्ली में सभी सब डिविजन ऑफिसर्स ने अपने-अपने इलाकों में धारा 144 लागू करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. दिल्ली में धारा 144 लागू हो गई है. इसके साथ ही जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं. उन्हें हथियार थाने में जमा करने के लिए कहा गया है. पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी जा रही है. पुलिसकर्मियों से बहुत ज्यादा इमरजेंसी होने पर ही अवकाश लेने की हिदायत दी गई है. दिल्ली के संवेदनशील इलाकों में पैरामिलेट्री फोर्स को तैनात करना चालू कर दिया गया है.

क्या है सीआरपीसी की धारा 144

सीआरपीसी की धारा 144 शांति कायम करने या किसी आपात स्थिति से बचने के लिए लगाई जाती है. किसी इलाके में सुरक्षा संबंधी खतरा या अन्य किसी कानूनी मुश्किल को रोकने के लिए ये धारा लगाई जाती है. धारा-144 जहां लगती है, उस इलाके में पांच या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते हैं.

दिल्ली में 18 मार्च से अगले 60 दिन के लिए धारा 144 लागू

दिल्ली में छठे चरण में 25 मई को मतदान होंगे. सोमवार से अगले 60 दिन के लिए दिल्ली में नोटीफिकेशन जारी कर सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी गई. चुनाव से पहले दोबारा नोटीफिकेशन जारी कर धारा 144 लागू की जाएगी. जिन लोगों के पास लाइसेंसी हथियार हैं. उन्हें स्थानीय थाने में हथियार जमा कर रिसीविंग लेनी होगी. मतगणना के बाद रिसीविंग दिखाने पर हथियार वापस मिल जाएगा. पुलिस को अलर्ट किया गया है. यदि किसी के पास अवैध हथियार मिलता है तो पुलिस उसे आर्म्स एक्ट के तहत गिरफ्तार कर लेगी.

400 से अधिक पुलिसकर्मियों को दी गई ट्रेनिंग

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने के लिए दिल्ली में 400 से अधिक पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है. चुनाव आचार संहिता का पालन करवाने और सवेदनशील इलाकों में सूझबूझ से काम करने के तरीके सिखाए गए हैं.
सभी जिलों में बने इलेक्शन सेलः शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव कराने और गड़बड़ी को रोकने के लिए क्रिमिनल्स एक्टिविटिज में शामिल रहे लोगों के सूची बनाई जा रही है. जिससे उन्हें बाउंड डाउन किया जाए.

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संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के नोटिफिकेशन और चुनावी माहौल के मद्देनजर कई संवेदनशील इलाकों में पैरामिलिट्री फोर्स तैनात है. सभी 15 जिलों में इलेक्शन सेल बनाए गए हैं. सेल को जरूरी दिशा-निर्देश दिए जा रहे हैं. चुनाव आयोग की टीम में पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. यह टीम छापेमारी का काम करेंगी. शराब, पैसे या उपहार देकर वोटरों को प्रभावित करने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी. अवैध हथियार तस्करी पर भी निगरानी की जाएगी.

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