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केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर की मुश्किलें बढ़ीं, चुनाव में फर्जी प्रमाण पत्र लगाने का मामला MP हाईकोर्ट में - MP high court Indore - MP HIGH COURT INDORE

मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने धार की सांसद व केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर के खिलाफ लगी याचिका पर सुनवाई की. हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है.

MP high court Indore
बढ़ सकती हैं केंद्रीय मंत्री सावित्री ठाकुर की मुश्किलें (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Aug 1, 2024, 11:09 AM IST

इंदौर। धार से बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सावित्री ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राधेश्याम द्वारा याचिका लगाई गई है. याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि सावित्री ठाकुर ने जब नामांकन पत्र दाखिल किया तो उसमें कई तरह की जानकारियों को छुपाया गया. इसके साथ ही कई जानकारियां गलत दी गई हैं. सावित्री ठाकुर ने नामांकन पत्र में आय से संबंधित जानकारी भी गलत दी है.

जो आय दिखाई है, उससे ज्यादा तो पेंशन है

याचिका में कहा गया है कि नामांकन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दिया है उसमें इस बात की जानकारी दी कि उनकी आय 38 हजार 670 रुपए 2018-19 में थी. याचिकाकर्ता राधेश्याम ने कोर्ट को बताया कि सावित्री ठाकुर ने जो आय से संबंधित जानकारी दी, वह गलत है. क्योंकि इससे ज्यादा तो उनकी पेंशन ही आती है. नामांकन के फार्म के साथ लोकसभा सचिवालय से प्राप्त नोड्यूज सर्टिफिकेट लगाना होता है लेकिन वह भी सावित्री ठाकुर द्वारा नहीं लगाया गया.

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अगली सुनवाई 17 सितंबर को होगी

राधेश्याम की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने याचिकाकर्ता और दोनों पक्षों को सुना. उसके बाद संबंधित विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. अब इस पूरे मामले की 17 सितंबर को सुनवाई होगी. अगली सुनवाई में देखा जाएगा कि संबंधित पक्षों ने क्या जवाब पेश किया. इन जवाबों पर वकीलों द्वारा बहस की जाएगी. वहीं. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके पास आरोपों के सारे सबूत मौजूद हैं.

इंदौर। धार से बीजेपी सांसद एवं केंद्रीय राज्यमंत्री सावित्री ठाकुर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सावित्री ठाकुर के खिलाफ कांग्रेस के प्रत्याशी रहे राधेश्याम द्वारा याचिका लगाई गई है. याचिका पर इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. याचिका में कहा गया है कि सावित्री ठाकुर ने जब नामांकन पत्र दाखिल किया तो उसमें कई तरह की जानकारियों को छुपाया गया. इसके साथ ही कई जानकारियां गलत दी गई हैं. सावित्री ठाकुर ने नामांकन पत्र में आय से संबंधित जानकारी भी गलत दी है.

जो आय दिखाई है, उससे ज्यादा तो पेंशन है

याचिका में कहा गया है कि नामांकन पत्र के साथ जो शपथ पत्र दिया है उसमें इस बात की जानकारी दी कि उनकी आय 38 हजार 670 रुपए 2018-19 में थी. याचिकाकर्ता राधेश्याम ने कोर्ट को बताया कि सावित्री ठाकुर ने जो आय से संबंधित जानकारी दी, वह गलत है. क्योंकि इससे ज्यादा तो उनकी पेंशन ही आती है. नामांकन के फार्म के साथ लोकसभा सचिवालय से प्राप्त नोड्यूज सर्टिफिकेट लगाना होता है लेकिन वह भी सावित्री ठाकुर द्वारा नहीं लगाया गया.

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राधेश्याम की याचिका पर सुनवाई हुई. न्यायमूर्ति अनिल वर्मा ने याचिकाकर्ता और दोनों पक्षों को सुना. उसके बाद संबंधित विभिन्न पक्षों को नोटिस जारी कर 6 सप्ताह में जवाब मांगा है. अब इस पूरे मामले की 17 सितंबर को सुनवाई होगी. अगली सुनवाई में देखा जाएगा कि संबंधित पक्षों ने क्या जवाब पेश किया. इन जवाबों पर वकीलों द्वारा बहस की जाएगी. वहीं. याचिकाकर्ता का कहना है कि उनके पास आरोपों के सारे सबूत मौजूद हैं.

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