लखनऊ: हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने फेमस डांसर सपना चौधरी को बड़ी राहत देते हुए, उनके पासपोर्ट के नवीनीकरण के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र पर रोक लगाने के ट्रायल कोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है. यह आदेश न्यायमूर्ति शमीम अहमद की एकल पीठ ने सपना चौधरी की याचिका पर पारित किया. इसके साथ ही कोर्ट ने पासपोर्ट अधिकारियों को आदेश दिया है कि पासपोर्ट नवीनीकरण या पुन:जारी करने के लिए दिए गए आवेदन पर एक माह में निर्णय लें.
याची की ओर से कहा गया, कि आशियाना थाने में दर्ज एक मुकदमे के चलते, पासपोर्ट नवीनीकरण का निर्देश देने संबंधी एक प्रार्थना पत्र अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, लखनऊ की कोर्ट में उसके द्वारा दिया गया था. हालांकि, उक्त प्रार्थना पत्र निचली अदालत ने खारिज कर दिया. याची की ओर से दलील दी गई, कि वह विदेशों में भी परफॉर्म करने जाती है. लेकिन, पासपोर्ट नवीनीकरण में बाधा आने के कारण वह कहीं नहीं जा पा रही है.
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याची की ओर से कहा गया, कि याची आशियाना थाने में दर्ज उक्त मुकदमे में जमानत पर है. न्यायालय ने सभी तथ्यों पर विचार के उपरांत सपना चौधरी को 20 दिनों में नवीनीकरण के लिए प्रार्थना पत्र देने का आदेश दिया. इसके साथ ही सम्बंधित रीजनल पासपोर्ट ऑफिसर को एक माह में इस पर निर्णय लेने के लिए कहा है. न्यायालय ने सपना चौधरी को यह भी आदेश दिया है, कि विदेश जाने की सूचना उन्हें ट्रायल कोर्ट को देनी होगी.