जोधपुर. राजस्थान हाईकोर्ट में बहुचर्चित संजीवनी क्रेडिट को ऑपरेटिव सोसायटी में अनियमितताओं के मामलों की सुनवाई के दौरान मंगलवार को कोर्ट ने नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए है. इसमें अंतिम पैरा में याचिकाकर्ता की विशिष्ठ भूमिका की जांच और याचिकाकर्ता के संबंध में प्रस्तावित या लम्बित जांच का विशेष रूप से उल्लेख किया जाएगा.
दरअसल, जस्टिस राजेन्द्र प्रकाश सोनी की एकलपीठ के समक्ष केन्द्रीय मंत्री गजेन्द्रसिंह शेखावत और अन्य की ओर से दायर याचिकाओं पर मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दोरान सरकार की ओर से जीए कम एएजी अनिल जोशी मौजूद रहे. कोर्ट ने इस मामले में याचिकाकर्ताओं पर लगे आरोपों को लेकर अब तक की गई जांच को लेकर नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट दो कॉपी में पेश करने के निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने कहा है कि अब तक की गई जांच को लेकर पूरी रिपोर्ट पेश होनी चाहिए थी.
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... तो फिर SP लेंगे संज्ञान : कोर्ट ने कहा कि यदि सम्बंधित एसएचओ निर्देश की पालना नहीं करता है और आकस्मिक या नियमित तथ्यात्मक रिपोर्ट ही प्रस्तुत करता है तो मामले को सम्बंधित जिले के एसपी के संज्ञान में लाया जाएगा. मामले को दो सप्ताह बाद सुनवाई के लिए रखते हुए कोर्ट ने कहा कि पूर्व में पारित आदेश को भी अगली सुनवाई तक जारी रखने के आदेश दिए है.
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