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संजय सिंह ने कोर्ट से संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की

Sanjay Singh sought interim bail: दिल्ली आबकारी घोटाले के आरोप में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत देने की मांग की है.

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Feb 1, 2024, 4:11 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.

संजय सिंह ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए 4 फरवरी से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत की मांग की है. याचिका में संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें राज्यसभा की सदस्यता की शपथ भी लेनी है. ऐसे में उन्हें अंतरिम ज़मानत दी जाए. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर रखी है जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

ये भी पढ़ें: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में संजय सिंह और मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 3 फरवरी तक बढ़ी

बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लाउंड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह मनी लाउंड्रिंग के दोषी हैं.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लाउंड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती. कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

ये भी पढ़ें: संजय सिंह की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, मनी लॉड्रिंग केस में 4 माह से जेल में बंद हैं AAP सांसद

नई दिल्ली: दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने राऊज एवेन्यू कोर्ट में याचिका दायर कर संसद सत्र में शामिल होने के लिए अंतरिम जमानत की मांग की है. कोर्ट ने संजय सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया है. मामले की अगली सुनवाई 3 फरवरी को होगी.

संजय सिंह ने संसद सत्र में शामिल होने के लिए 4 फरवरी से 10 फरवरी तक की अंतरिम जमानत की मांग की है. याचिका में संजय सिंह ने कहा है कि उन्हें राज्यसभा की सदस्यता की शपथ भी लेनी है. ऐसे में उन्हें अंतरिम ज़मानत दी जाए. संजय सिंह ने दिल्ली हाईकोर्ट में नियमित जमानत याचिका दायर कर रखी है जिस पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है.

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बता दें कि राऊज एवेन्यू कोर्ट ने 22 दिसंबर 2023 को संजय सिंह की जमानत याचिका खारिज कर दी थी. कोर्ट ने कहा था कि प्रथम दृष्टया संजय सिंह मनी लाउंड्रिंग मामले में सीधे-सीधे या परोक्ष रुप से शामिल हो सकते हैं. कोर्ट ने कहा था कि जो तथ्य रिकॉर्ड पर रखे गए हैं, कोर्ट को ये मानने के लिए पर्याप्त हैं कि संजय सिंह मनी लाउंड्रिंग के दोषी हैं.

राऊज एवेन्यू कोर्ट ने कहा था कि अगर एफआईआर में नाम नहीं है और अगर कोई आरोपी एफआईआर में नाम दर्ज होने के बावजूद बरी भी हो जाता है तो उसे मनी लाउंड्रिंग कानून से छूट नहीं मिल सकती. कोर्ट ने कहा था कि संजय सिंह को उनके पीए रह चुके सर्वेश मिश्रा के जरिए सरकारी गवाह बन चुके दिनेश अरोड़ा ने दो करोड़ रुपये पहुंचाए. दिनेश अरोड़ा ने इस संबंध में 14 अगस्त को अपने बयान में इस बात की स्वीकारोक्ति की थी. बता दें कि ईडी ने संजय सिंह को 4 अक्टूबर को उनके सरकारी आवास पर पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था.

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