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रबी के सीजन में मिलेगी किसानों को सहकार जीवन सुरक्षा, डेढ़ साल बाद बीमा के दायरे में आए किसान

सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई है. किसान के लोन का बीमा किया जाएगा. किसान की मौत होने पर लोन बीमा कंपनी चुकाएगी.

Sahakar Jeevan Suraksha Bima Yojana
सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना (Photo ETV Bharat Sikar)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

सीकर: प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण लेने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है. इसके लिए प्रदेश में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई है. प्रदेश स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक और निजी बीमा कंपनी के बीच अनुबंध हुआ है. इससे सीकर जिले के करीब सवा लाख और प्रदेश के 28 लाख से ज्यादा किसान रबी सीजन में बीमा के दायरे में आ जाएंगे. अच्छी बात है कि अनुबंध में प्रीमियम की राशि को प्रति हजार कम कर दिया गया है. हालांकि, बीमा के प्रीमियम का भुगतान किसान खुद करेगा. यह योजना सहकार बैंक के सदस्य किसान के लिए अनिवार्य है. इसके लिए किसानों के लोन खातों से राशि की कटौती शुरू हो गई है. ब्याजमुक्त लोन की राशि की अधिकतम सीमा तीन लाख रुपए तय की गई है.

यह है योजना: केंद्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक योगेश शर्मा ने बताया कि सहकारी बैंक से लोन लेते समय सदस्य किसान का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में बीमा किया जाता है. सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में सहकारी बैंक के ब्याज मुक्त लोन का बीमा किया जाता है. सामान्य मृत्यु के बाद उस फसल का लोन बीमा कंपनी ही चुकाती है. बीमा करवाने वाले किसान की लोन चुकाने से पहले किसी कारणवश मौत हो जाती है तो किसान के परिजन से उसका बकाया लोन नहीं लिया जाता है. हालांकि, योजना के लागू नहीं होने से पिछले डेढ़ साल के दौरान इस समय अंतराल में जिन किसानों की मौत हो गई, कर्ज का बोझ उस किसान के परिवार पर आ गया.

पढ़ें: मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना में अनियमितताएं, 2361 सहकारी समितियां इसमें लिप्त, होगी कार्रवाई

10 लाख से घटा कर दिया 3 लाख का बीमा: बीमा कम्पनियों की बेरुखी को देखते हुए सरकार ने पहले भी बीमा शर्ते बदली थी. नए अनुबंध में बीमा के लिए आयु वर्ग तय किए गए हैं. दो लाख रुपए तक के लोन लेने वाले 18 से 60 वर्ष तक की आयु वाले वर्ग के लिए प्रति हजार रुपए की राशि के लिए छह रुपए 99 पैसे, लोन की राशि दो लाख रुपए से ज्यादा होने पर आठ रुपए 25 पैसे, दो लाख रुपए तक 60 से 79 वर्ष तक के किसानों के लिए 27.68 रुपए व लोन की राशि दो लाख रुपए से ज्यादा होने पर 32.66 रुपए प्रति हजार रुपए की प्रीमियम प्रति व्यक्ति रखी गई है. यह राशि पूर्व में हो चुके अनुबंध की राशि के लिहाज से काफी कम है. हालांकि, सरकार ने दो साल पहले तक एक समान प्रीमियम दर पर ही बीमा दस लाख रुपए तक के लिए निर्धारित किया गया था.

महाप्रबंधक शर्मा ने बताया कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रीमियम की कटौती शुरू कर दी गई है. योजना में सहकारी बैंक के ब्याज मुक्त लोन का बीमा किया जाता है. सामान्य मृत्यु के बाद उस फसल का ऋण बीमा कंपनी ही चुकाती है. इससे किसानों को फायदा मिलेगा.

सीकर: प्रदेश में केंद्रीय सहकारी बैंकों से ब्याज मुक्त ऋण लेने वाले किसानों के लिए राहत की खबर है. इसके लिए प्रदेश में सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना शुरू की गई है. प्रदेश स्तर पर शीर्ष सहकारी बैंक और निजी बीमा कंपनी के बीच अनुबंध हुआ है. इससे सीकर जिले के करीब सवा लाख और प्रदेश के 28 लाख से ज्यादा किसान रबी सीजन में बीमा के दायरे में आ जाएंगे. अच्छी बात है कि अनुबंध में प्रीमियम की राशि को प्रति हजार कम कर दिया गया है. हालांकि, बीमा के प्रीमियम का भुगतान किसान खुद करेगा. यह योजना सहकार बैंक के सदस्य किसान के लिए अनिवार्य है. इसके लिए किसानों के लोन खातों से राशि की कटौती शुरू हो गई है. ब्याजमुक्त लोन की राशि की अधिकतम सीमा तीन लाख रुपए तय की गई है.

यह है योजना: केंद्रीय सहकारी बैंक के महाप्रबंधक योगेश शर्मा ने बताया कि सहकारी बैंक से लोन लेते समय सदस्य किसान का सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में बीमा किया जाता है. सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में सहकारी बैंक के ब्याज मुक्त लोन का बीमा किया जाता है. सामान्य मृत्यु के बाद उस फसल का लोन बीमा कंपनी ही चुकाती है. बीमा करवाने वाले किसान की लोन चुकाने से पहले किसी कारणवश मौत हो जाती है तो किसान के परिजन से उसका बकाया लोन नहीं लिया जाता है. हालांकि, योजना के लागू नहीं होने से पिछले डेढ़ साल के दौरान इस समय अंतराल में जिन किसानों की मौत हो गई, कर्ज का बोझ उस किसान के परिवार पर आ गया.

पढ़ें: मुख्यमंत्री ऋण माफी योजना में अनियमितताएं, 2361 सहकारी समितियां इसमें लिप्त, होगी कार्रवाई

10 लाख से घटा कर दिया 3 लाख का बीमा: बीमा कम्पनियों की बेरुखी को देखते हुए सरकार ने पहले भी बीमा शर्ते बदली थी. नए अनुबंध में बीमा के लिए आयु वर्ग तय किए गए हैं. दो लाख रुपए तक के लोन लेने वाले 18 से 60 वर्ष तक की आयु वाले वर्ग के लिए प्रति हजार रुपए की राशि के लिए छह रुपए 99 पैसे, लोन की राशि दो लाख रुपए से ज्यादा होने पर आठ रुपए 25 पैसे, दो लाख रुपए तक 60 से 79 वर्ष तक के किसानों के लिए 27.68 रुपए व लोन की राशि दो लाख रुपए से ज्यादा होने पर 32.66 रुपए प्रति हजार रुपए की प्रीमियम प्रति व्यक्ति रखी गई है. यह राशि पूर्व में हो चुके अनुबंध की राशि के लिहाज से काफी कम है. हालांकि, सरकार ने दो साल पहले तक एक समान प्रीमियम दर पर ही बीमा दस लाख रुपए तक के लिए निर्धारित किया गया था.

महाप्रबंधक शर्मा ने बताया कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के तहत प्रीमियम की कटौती शुरू कर दी गई है. योजना में सहकारी बैंक के ब्याज मुक्त लोन का बीमा किया जाता है. सामान्य मृत्यु के बाद उस फसल का ऋण बीमा कंपनी ही चुकाती है. इससे किसानों को फायदा मिलेगा.

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