सागर। सागर नगर निगम के प्रभारी सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू को नगर निगम की छवि धूमिल करने और उनकी लापरवाही के चलते निलंबित कर दिया गया है. नगर निगम के सहायक आयुक्त को आवंटित वाहन से जिले के देवरी थाना में 15 मार्च की रात अवैध शराब बरामद हुई थी. गश्त के दौरान देवरी पुलिस को एक वाहन से अवैध शराब की तस्करी की सूचना मिली थी. पुलिस ने जब वाहन को रोककर चेकिंग की तो वाहन से 28 पेटी अवैध देशी शराब जब्त हुई थी. इस घटना के सामने आने के बाद सागर नगर निगम की जमकर किरकिरी हुई और नगर निगम आयुक्त ने तत्काल प्रभाव से सहायक आयुक्त को निलंबित कर दिया.
![Liquor Smuggling Municipal Officer Vehicle](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/17-03-2024/mp-sgr-01-nagarnigam-sharab-cut-bite-7208095_17032024173843_1703f_1710677323_688.jpg)
अवैध शराब के साथ दो लोग गिरफ्तार
15 मार्च की रात गश्त के दौरान देवरी पुलिस की टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक बोलेरा वाहन जिसका नंबर एमपी - 21- टीए - 0748 है. जिसमें दो लोग अवैध शराब लेकर देवरी पहुंच रहे हैं. पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोपालपुरा तिराहा देवरी पर वाहन चेकिंग लगाई और जब वाहन की तलाशी ली तो उसमें 28 पेटी अवैध देशी शराब मिली. शराब की कीमत 1 लाख 30 हजार 500 रूपए आंकी गई. अवैध शराब परिवहन कर रहे वाहन में सवार दो व्यक्ति अभय लोधी और अभिषेक यादव को भी गिरफ्तार किया गया. आरोपियों ने पुलिस को पूछताछ में बताया है कि वाहन नगर निगम में अटैच होने के कारण जांच पड़ताल का खतरा नहीं था, इसलिए उसमें शराब ले जा रहे थे.
![Sagar Municipal Corporation](https://etvbharatimages.akamaized.net/etvbharat/prod-images/17-03-2024/mp-sgr-01-nagarnigam-sharab-cut-bite-7208095_17032024173843_1703f_1710677323_333.jpg)
प्रभारी सहायक आयुक्त को आवंटित था वाहन
जिस वाहन से अवैध शराब जब्त हुई वह सागर नगर निगम के प्रभारी सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू को आवंटित था. वहीं इस वाहन पर मप्र शासन के साथ सहायक आयुक्त नगर निगम सागर की नेम प्लेट भी लगी हुई है. इस वाहन को पकड़े जाने के दौरान नंबर प्लेट गायब पाई गई. नगर निगम की किरकिरी होने के चलते और लापरवाही के आरोप में आयुक्त ने सहायक आयुक्त को निलंबित कर दिया है.
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पदभार ग्रहण करते ही किया निलंबित
नगर निगम के नए आयुक्त के रूप में शनिवार को पदभार ग्रहण करने वाले राजकुमार खत्री ने मप्र सिविल सेवा नियम 1966 के तहत प्रभारी सहायक आयुक्त आनंद मंगल गुरू को तत्काल निलंबित कर दिया. दरअसल नगर निगम ने पाया है कि प्रभारी सहायक आयुक्त की लापरवाही और उदासीनता के चलते नगर निगम की छवि धूमिल हुई है.