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सहायक आचार्य भर्ती 2024 : अयोग्य 16 आवेदकों को 16 अगस्त को मय दस्तावेज आना होगा आयोग कार्यालय, नहीं तो होगी कार्रवाई - RPSC Exam

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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 14, 2024, 9:15 PM IST

Assistant Professor Recruitment 2024, सहायक आचार्य भर्ती 2024 के अयोग्य 16 आवेदकों को 16 अगस्त को मय दस्तावेज आयोग कार्यालय आना होगा. ऐसा नहीं करने पर कार्रवाई होगी. यहां जानिए पूरा मामला.

Assistant Professor Recruitment 2024
सहायक आचार्य भर्ती 2024 (ETV Bharat Ajmer)

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी संबंधित विषय में स्नाकोत्तर उपाधि धारण नहीं करने वाले 16 अयोग्य आवेदकों को मूल दस्तावेजों के साथ 16 अगस्त को आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा. ऐसे आवेदकों की आयोग ने सूची भी जारी की है. बता दें कि 1 से 10 अगस्त तक इन आवेदकों को आवेदन विद ड्रा करने का अवसर भी दिया गया था.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य के 15 विषयों की भर्ती के लिए 21 जनवरी 2024 को विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे. उन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी संबंधित विषय में स्नाकोत्तर उपाधि धारित नहीं होने के बावजूद भी ऑनलाइन आवेदन कर दिए. ऐसे आवेदकों के लिए 30 जुलाई को विदड्रा के लिए तिथि जारी की गई थी.

पढ़ें : डिग्री पर हुआ शक तो RPSC ने रोकी नियुक्ति, जांच में B.Tech की डिग्री निकली फर्जी, SOG ने आरोपी को दबोचा - Fake Degree Case

आवेदकों को 1 अगस्त से 10 अगस्त तक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विदड्रा बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र विदड्रा करने का अवसर भी दिया गया था. उसके बाद भी ऐसे 16 आवेदकों ने आवेदन विदड्रा नही किये जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे हैं.

16 अगस्त तक आयोग कार्यालय मय दस्तावेज आना जरूरी : मेहता ने बताया कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी ऑनलाइन आवेदन करके परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने वाले 16 अभ्यर्थियों को आयोग ने चिन्हित किया है. आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की है. उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदकों को 16 अगस्त को सुबह 10 बजे मय समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है. नियत समय तक आवेदक उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त करते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही शुरू की जाएगी.

अजमेर: राजस्थान लोक सेवा आयोग की सहायक आचार्य (संस्कृत शिक्षा विभाग) भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन आवेदन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी संबंधित विषय में स्नाकोत्तर उपाधि धारण नहीं करने वाले 16 अयोग्य आवेदकों को मूल दस्तावेजों के साथ 16 अगस्त को आयोग कार्यालय में उपस्थित होना होगा. ऐसे आवेदकों की आयोग ने सूची भी जारी की है. बता दें कि 1 से 10 अगस्त तक इन आवेदकों को आवेदन विद ड्रा करने का अवसर भी दिया गया था.

आयोग के सचिव रामनिवास मेहता ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग की सहायक आचार्य के 15 विषयों की भर्ती के लिए 21 जनवरी 2024 को विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए थे. उन्होंने बताया कि कुछ अभ्यर्थियों ने विज्ञापन के अनुसार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता यानी संबंधित विषय में स्नाकोत्तर उपाधि धारित नहीं होने के बावजूद भी ऑनलाइन आवेदन कर दिए. ऐसे आवेदकों के लिए 30 जुलाई को विदड्रा के लिए तिथि जारी की गई थी.

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आवेदकों को 1 अगस्त से 10 अगस्त तक एसएसओ पोर्टल पर लॉगिन कर रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन कर माय रिक्रूटमेंट सेक्शन के अंतर्गत संबंधित परीक्षा के समक्ष उपलब्ध विदड्रा बटन पर क्लिक कर अपना ऑनलाइन आवेदन पत्र विदड्रा करने का अवसर भी दिया गया था. उसके बाद भी ऐसे 16 आवेदकों ने आवेदन विदड्रा नही किये जो विज्ञापन की शर्तों के अनुसार शैक्षणिक योग्यता पूरी नहीं कर पा रहे हैं.

16 अगस्त तक आयोग कार्यालय मय दस्तावेज आना जरूरी : मेहता ने बताया कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार वांछित शैक्षणिक योग्यता नहीं होने के बावजूद भी ऑनलाइन आवेदन करके परीक्षा के आयोजन में बाधा उत्पन्न करने वाले 16 अभ्यर्थियों को आयोग ने चिन्हित किया है. आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची भी जारी की है. उन्होंने बताया कि ऐसे आवेदकों को 16 अगस्त को सुबह 10 बजे मय समस्त मूल शैक्षणिक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने के लिए निर्देशित किया गया है. नियत समय तक आवेदक उपस्थित नहीं होते हैं तो ऐसे आवेदकों के आवेदन पत्र निरस्त करते हुए उनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 217 के अंतर्गत अभियोजन की कार्यवाही शुरू की जाएगी.

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