ETV Bharat / state

महादेवन मंदिर मामले में जबलपुर हाईकोर्ट की बीजेपी विधायक को फटकार, 2 सप्ताह में मांगा जबाव - REWA MAHADEVAN TEMPLE DISPUTE

मऊगंज स्थित महादेवन मंदिर विवाद मामले में दायर पीआईएल पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई. विधायक प्रदीप पटेल को जारी किया नोटिस.

REWA MAHADEVAN TEMPLE DISPUTE
महादेवन मंदिर विवाद मामले में हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : Nov 30, 2024, 2:13 PM IST

रीवा: बीते दिनों महादेवन मंदिर में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने बीजेपी विधायक को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और रीवा जिले के प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत होकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं.

महादेवन मंदिर मामले में हाईकोर्ट सख्त

दरअसल, मऊगंज जिला स्थित देवरा महादेवन मंदिर के विवाद ने विगत दिनों राजनीतिक रूप ले लिया था. जिसमें हिंदू संगठनों द्वारा पहले तो अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसका स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल ने समर्थन करते हुए धरना दिया जिससे वहां बावल मच गया था. प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए और जबरदस्ती अतिक्रमण हटाने का असफल प्रयास किया. मामला बढ़ता देख प्रशासन ने बीजेपी विधायक को हिरासत में लेकर नजरबंद दिया था. लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अमले को विधायक के सामने झुकना पड़ा और प्रशासन ने बलपूर्वक अतिक्रमण को खाली करा दिया था. इस घटनाक्रम को लेकर नरेंद्र बहादुर द्वारा कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा सख्त टिप्पणी की गई है.

यथा स्थिति बनाए रखने के कोर्ट ने दिए निर्देश (ETV Bharat)

विवाद के बाद प्रशासन ने हटवाई बाउंड्री वॉल

बता दें कि पूर्व में शासन द्वारा महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को खाली कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन कब्जा करने वाले लोगों द्वारा हाई कोर्ट से स्टेट का आदेश ले लिया गया था. स्थानीय लोगों के प्रदर्शन से उपजे विवाद के बाद विधायक अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े रहे. जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने विवादित भूमि से बाउंड्री वॉल को हटाने की कार्रवाई की थी. प्रशासन ने कोर्ट के स्टे आदेश की परवाह किए बिना ही विवादित जमीन को खाली कराने की कोशिश की. जिस पर नरेंद्र बहादुर नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी. इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से स्टे ऑर्डर जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल समेत रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार और मऊगंज कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

court notice mla pradeep patel
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक को लगाई फटकार (ETV Bharat)

यथा स्थिति बनाए रखने के कोर्ट ने दिए निर्देश

कोर्ट के आदेश के बाद मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा, " देवरा महादेवन मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण विवाद मामले में उच्च न्यायालय में एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसे सुनते हुए हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो भी बिंदु उठाए गए हैं उसमें शासन अपना पक्ष 2 सप्ताह के अंदर पेश करें. तब तक के लिए दोनों पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं." मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं. मामले पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है.

एसपी ने की लोगों से अपील

मऊगंज एसपी रसना ठाकुर ने बताया, " देवड़ा गांव में धारा 144 अभी भी लागू है, लोग उसका भी ध्यान रखें. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं. उसका भी पालन किया जाए. जिला प्रशासन की अपील है कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाए."

रीवा: बीते दिनों महादेवन मंदिर में अतिक्रमण हटाने को लेकर हुए बवाल में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है. कोर्ट ने बीजेपी विधायक को नोटिस जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार और रीवा जिले के प्रशासन को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह के अंदर प्रस्तुत होकर जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए है. इसके अलावा कोर्ट ने दोनों पक्षों से शांति व्यवस्था बनाए रखने सहित मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण की स्थिति को यथावत रखने के निर्देश दिए हैं.

महादेवन मंदिर मामले में हाईकोर्ट सख्त

दरअसल, मऊगंज जिला स्थित देवरा महादेवन मंदिर के विवाद ने विगत दिनों राजनीतिक रूप ले लिया था. जिसमें हिंदू संगठनों द्वारा पहले तो अतिक्रमण हटाने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया था, जिसका स्थानीय विधायक प्रदीप पटेल ने समर्थन करते हुए धरना दिया जिससे वहां बावल मच गया था. प्रदर्शन कर रहे लोग उग्र हो गए और जबरदस्ती अतिक्रमण हटाने का असफल प्रयास किया. मामला बढ़ता देख प्रशासन ने बीजेपी विधायक को हिरासत में लेकर नजरबंद दिया था. लेकिन राजनीतिक दबाव के चलते प्रशासनिक अमले को विधायक के सामने झुकना पड़ा और प्रशासन ने बलपूर्वक अतिक्रमण को खाली करा दिया था. इस घटनाक्रम को लेकर नरेंद्र बहादुर द्वारा कोर्ट में एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट द्वारा सख्त टिप्पणी की गई है.

यथा स्थिति बनाए रखने के कोर्ट ने दिए निर्देश (ETV Bharat)

विवाद के बाद प्रशासन ने हटवाई बाउंड्री वॉल

बता दें कि पूर्व में शासन द्वारा महादेवन मंदिर में किए गए अतिक्रमण को खाली कराने का आदेश जारी किया था, लेकिन कब्जा करने वाले लोगों द्वारा हाई कोर्ट से स्टेट का आदेश ले लिया गया था. स्थानीय लोगों के प्रदर्शन से उपजे विवाद के बाद विधायक अतिक्रमण हटाने की मांग पर अड़े रहे. जिसके बाद प्रशासनिक टीम ने विवादित भूमि से बाउंड्री वॉल को हटाने की कार्रवाई की थी. प्रशासन ने कोर्ट के स्टे आदेश की परवाह किए बिना ही विवादित जमीन को खाली कराने की कोशिश की. जिस पर नरेंद्र बहादुर नाम के व्यक्ति ने हाईकोर्ट में पीआईएल दायर की थी. इसकी सुनवाई करते हुए कोर्ट ने शुक्रवार को फिर से स्टे ऑर्डर जारी किया है. साथ ही कोर्ट ने स्थानीय बीजेपी विधायक प्रदीप पटेल समेत रीवा आईजी महेंद्र सिंह सिकरवार और मऊगंज कलेक्टर, एसपी के अलावा अन्य अधिकारियों से स्पष्टीकरण मांगा है.

court notice mla pradeep patel
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बीजेपी विधायक को लगाई फटकार (ETV Bharat)

यथा स्थिति बनाए रखने के कोर्ट ने दिए निर्देश

कोर्ट के आदेश के बाद मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा, " देवरा महादेवन मंदिर क्षेत्र में अतिक्रमण विवाद मामले में उच्च न्यायालय में एक पीआईएल लगाई गई थी, जिसे सुनते हुए हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया है कि जो भी बिंदु उठाए गए हैं उसमें शासन अपना पक्ष 2 सप्ताह के अंदर पेश करें. तब तक के लिए दोनों पक्षों को यथा स्थिति बनाए रखने के निर्देश भी दिए हैं." मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही फैलाएं. मामले पर उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार कार्रवाई की जा रही है.

एसपी ने की लोगों से अपील

मऊगंज एसपी रसना ठाकुर ने बताया, " देवड़ा गांव में धारा 144 अभी भी लागू है, लोग उसका भी ध्यान रखें. इसके साथ ही प्रशासन द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं. उसका भी पालन किया जाए. जिला प्रशासन की अपील है कि कोई भी अफवाहों पर ध्यान न दें और न ही किसी भी प्रकार की अफवाह फैलाए."

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.