प्रयागराज: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस अधिकारी ज्योति मौर्या के पति की शिकायत पर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे के निलंबन पर रोक लगा दी है. साथ ही इस याचिका पर राज्य सरकार से जवाब भी मांगा है. बता दें कि, ज्योति मौर्य केस में होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे का भी नाम उछला था. ज्योति मौर्य से रिश्तों को लेकर होमगार्ड कमांडेंट मनीष दुबे पर लगे गंभीर आरोपों की जांच की गई थी. इसमें वह दोषी पाए गए थे. उनके निलंबन की सिफारिश की गई थी.
हाईकोर्ट के जज जस्टिस जेजे मुनीर ने निलंबित होमगार्ड कमांडेट मनीष दुबे की याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान मनीष दुबे उसकी ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी, अधिवक्ता विभु राय और सरकारी वकील ने अपना अपना पक्ष रखा. वरिष्ठ अधिवक्ता अनूप त्रिवेदी और एडवोकेट विभु राय ने कोर्ट को बताया कि पीसीएस अधिकारी के पति ने गाजियाबाद में तैनात याचिकर्ता के खिलाफ शिकायत की थी, जिसके बाद याचिकाकर्ता को निलंबित कर दिया गया. उसे लखनऊ अटैच कर दिया गया है. याचिकाकर्ता ने निलंबन के आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी. याचिका में निलंबन आदेश को अवैधानिक बताते हुए उसे निरस्त करने की मांग की गई.
कोर्ट में शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि, याचिकर्ता को जिन आरोपों पर निलंबित किया गया है, उनमें पहला मामला शिकायतकर्ता और याचिकाकर्ता के आपसी विवाद का है और दूसरा मामला याचिकाकर्ता की ओर से बिना औपचारिक सूचना के गाजियाबाद से दिल्ली चला का है. वकील विभु राय ने कोर्ट में कहा कि, मांगी गई जानकारी में जो आरोप बताए जा रहे हैं, उनमें इतनी बड़ी सजा उचित नहीं प्रतीत होती है. इसी के साथ कोर्ट ने होमगार्ड कमांडेंट पीयूष दुबे के निलंबन पर रोक लगा दी और उसकी याचिका पर राज्य सरकार सहित संबंधित अन्य पार्टी से जवाब मांगा है. बता दें कि, पिछले दिनों यह मामला पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय रहा.