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अब ऐसे होगा नई बाइक का रजिस्ट्रेशन, इतने साल के बच्चे को हेलमेट पहनाना अनिवार्य - wo wheeler Registration

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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : Aug 18, 2024, 5:13 PM IST

अब दोपहिया वाहन का पंजीकरण करवाने के लिए परिवहन विभाग में दो हेलमेट की खरीद रशीद जमा करवानी होगी. इसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही चार साल से अधिक उम्र के बच्चे को हेलमेट पहनाना अनिवार्य है. इसे लेकर परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

कॉन्सेप्ट इमेज
कॉन्सेप्ट इमेज (ETV BHARAT)

सिरमौर: परिवहन विभाग में दोपहिया वाहन पंजीकरण अब तभी होगा, जब दो हेलमेट खरीद की रसीद वाहन मालिक कार्यालय में जमा करवाएगा. इसके अलावा चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी दोपहिया वाहन की सवारी के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है. इसकी अवहेलना पर वाहन मालिक का चालाना कटेगा.

दरअसल सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने 27 जुलाई 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटरवाहन नियम के संशोधन में यह नई अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार दोपहिया वाहन खरीदने के बाद हेलमेट की रसीद पंजीकरण के आवेदन के साथ लगानी होगी. ऐसा न करने पर वाहन को पंजीकृत नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही चार वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने की स्थिति में चार साल से अधिक आयु वर्ग के बच्चों का भी चालान काटा जा सकेगा.

परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

परिवहन विभाग ने यह कदम सडक़ सुरक्षा के तहत उठाया है. हालांकि इस नियम का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में है. राज्य सरकार ने भी इसे हिमाचल में लागू कर गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस नियम की सख्ती से पालना की जाएगी. गौरतलब है कि सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहनों पर मौत की अधिकतर वजह हेलमेट न पहनना पाई गई है. ऐसे में अब परिवहन विभाग लोगों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रहा है.

चार साल के बच्चे को हेलमेट न पहनाने पर कटेगा चालान

बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से इस बाबत 1 अगस्त को अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है और इसी के मुताबिक विभाग ने जिला सिरमौर में भी इन नियमों की सख्ती से पालना का आग्रह लोगों से किया है. आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि, 'नए दोपहिया वाहन पंजीकरण के लिए वाहन मालिक को पंजीकरण फाइल के साथ दो हेलमेट खरीद की रसीद लगाना अनिवार्य है. इसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा. इसके अलावा चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर वाहन मालिक का चालान कटेगा. लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इन नियमों का पालन करें. सड़क सुरक्षा और हादसों से बचाव को लेकर विभाग की ओर से नियम बनाए गए हैं. इनका पालन अवश्य करें.'

ये भी पढ़ें: छुट्टी से लौट रहे ITBP जवान की बस में हो गई मौत, बेटियों ने दी मुखाग्नि

सिरमौर: परिवहन विभाग में दोपहिया वाहन पंजीकरण अब तभी होगा, जब दो हेलमेट खरीद की रसीद वाहन मालिक कार्यालय में जमा करवाएगा. इसके अलावा चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को भी दोपहिया वाहन की सवारी के दौरान हेलमेट पहनना अनिवार्य किया गया है. इसकी अवहेलना पर वाहन मालिक का चालाना कटेगा.

दरअसल सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने 27 जुलाई 1999 को प्रकाशित हिमाचल प्रदेश मोटरवाहन नियम के संशोधन में यह नई अधिसूचना जारी की है. इसके अनुसार दोपहिया वाहन खरीदने के बाद हेलमेट की रसीद पंजीकरण के आवेदन के साथ लगानी होगी. ऐसा न करने पर वाहन को पंजीकृत नहीं किया जाएगा. इसके साथ ही चार वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बच्चों के लिए भी हेलमेट पहनना अनिवार्य कर दिया गया है. ऐसा न करने की स्थिति में चार साल से अधिक आयु वर्ग के बच्चों का भी चालान काटा जा सकेगा.

परिवहन विभाग ने जारी की अधिसूचना

परिवहन विभाग ने यह कदम सडक़ सुरक्षा के तहत उठाया है. हालांकि इस नियम का प्रावधान केंद्रीय मोटर वाहन नियमों में है. राज्य सरकार ने भी इसे हिमाचल में लागू कर गया है. इस संबंध में परिवहन विभाग की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है. परिवहन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि इस नियम की सख्ती से पालना की जाएगी. गौरतलब है कि सड़क दुर्घटना में दोपहिया वाहनों पर मौत की अधिकतर वजह हेलमेट न पहनना पाई गई है. ऐसे में अब परिवहन विभाग लोगों की सुरक्षा को लेकर सख्त कदम उठा रहा है.

चार साल के बच्चे को हेलमेट न पहनाने पर कटेगा चालान

बता दें कि परिवहन विभाग की तरफ से इस बाबत 1 अगस्त को अधिसूचना भी जारी की जा चुकी है और इसी के मुताबिक विभाग ने जिला सिरमौर में भी इन नियमों की सख्ती से पालना का आग्रह लोगों से किया है. आरटीओ सिरमौर सोना चौहान ने बताया कि, 'नए दोपहिया वाहन पंजीकरण के लिए वाहन मालिक को पंजीकरण फाइल के साथ दो हेलमेट खरीद की रसीद लगाना अनिवार्य है. इसके बिना वाहन का पंजीकरण नहीं होगा. इसके अलावा चार वर्ष से अधिक आयु के बच्चों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है. ऐसा न करने पर वाहन मालिक का चालान कटेगा. लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो इन नियमों का पालन करें. सड़क सुरक्षा और हादसों से बचाव को लेकर विभाग की ओर से नियम बनाए गए हैं. इनका पालन अवश्य करें.'

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