नई दिल्लीः दिल्ली हाईकोर्ट ने भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में यौन प्रताड़ना के आरोपों की जांच करने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है. कार्यकारी चीफ जस्टिस विभू बाखरु की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता की अनुपस्थिति में जांच कैसे की जा सकती है.
याचिका में किसी शिकायतकर्ता का जिक्र नहीं: सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि हम जांच तो तभी करेंगे जब कोई शिकायत होगी. आपकी शिकायत जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट को आधार बनाकर की गई है. हेमा कमेटी पर दूसरी कोर्ट विचार कर रही है. हम हवा में जांच का आदेश नहीं दे सकते हैं. कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि आप किसी शिकायतकर्ता को लेकर आइए, हम सुनवाई करेंगे. आपकी याचिका में किसी शिकायतकर्ता का जिक्र नहीं है, जिसके साथ यौन प्रताड़ना की शिकायत की गई हो. ऐसे में कोर्ट कोई जांच का आदेश नहीं दे सकता है.
पूरे फिल्म इंडस्ट्री में यौन प्रताड़ना का आरोप: याचिका अजीश कलाथिल गोपी ने दायर की थी. याचिका में पूरे फिल्म इंडस्ट्री में यौन प्रताड़ना का आरोप लगाया गया था. याचिका में याचिकाकर्ता ने मलयाली फिल्म इंडस्ट्री में यौन प्रताड़ना की जांच करने वाली जस्टिस हेमा कमेटी की रिपोर्ट का जिक्र किया है. याचिका में राष्ट्रीय महिला आयोग को पूरे मामले की जांच करने का दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी. याचिका में जस्टिस हेमा कमेटी के रिपोर्ट को शब्दश: प्रस्तुत करने की मांग की गई थी.
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