शिमला: हिमाचल में अब बायोमेट्रिक सेल में किसी प्रकार की समस्या आने पर भी उपभोक्ताओं डिपुओं में सस्ता राशन मिलता रहेगा. खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने की संभावना को तलाश रहा है, ताकि भविष्य में उपभोक्ताओं को सस्ता राशन खरीदने में किसी तरह की समस्या का सामना न करना पड़े. इसके लिए प्रदेश सरकार उपभोक्ताओं को ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने के लिए 20 जून से 30 जून तक ट्रायल रन करवाएगी. इसके तहत उचित मूल्य दुकानधारकों की ओर से राशन कार्ड में दर्ज सदस्यों में से किसी एक सदस्य के आधार से जुड़े मोबाईल नंबर पर ओटीपी भेजा जाएगा और उनसे मोबाईल पर संपर्क करके ओटीपी की जानकारी ली जाएगी.
19 लाख से अधिक कार्ड धारक
हिमाचल प्रदेश में वर्तमान में कुल राशन कार्ड धारकों की संख्या 19,60,467 है. जिसके तहत कुल 72,99,045 आबादी पड़ती है. इनमें से 99.84 फीसदी लोगों के आधार और 94.40 फीसदी का मोबाइल नंबर दर्ज किया जा चुका है. उपभोक्ताओं को ओटीपी प्राप्त होने के बारे में जानकारी हां या न में देनी होगी. ओटीपी किसी भी उचित मूल्य दुकानदार या अन्य किसी भी व्यक्ति के साथ साझा नहीं करना होगा. इस ट्रायल का उद्देश्य भविष्य में बायोमेट्रिक सेल में किसी प्रकार की समस्या आने पर ओटीपी के माध्यम से राशन वितरित करने की संभावना को तलाशना है, ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े.
सभी दुकानदार हर राशन कार्ड में दर्ज किसी एक व्यक्ति के मोबाइल पर ओटीपी भेज कर उस व्यक्ति से फोन पर संपर्क करके ओटीपी प्राप्त होने की पुष्टि करेंगे. यदि ओटीपी उपभोक्ता को प्राप्त होता है तो वे उस सदस्य की प्रविष्ट अपने पास दर्ज कर लेंगे, ताकि भविष्य में राशन लेने के लिए उसके मोबाइल पर ओटीपी भेजा जा सके. यदि उस व्यक्ति के मोबाइल पर ओटीपी नहीं आता है तो उचित मूल्य दुकान धारक द्वारा उसी राशन कार्ड में दर्ज किसी अन्य व्यक्ति के मोबाइल पर ओटीपी भेजा जाएगा. ओटीपी प्राप्ति की पुष्टि होने के बाद संबंधित व्यक्ति का रिकॉर्ड अपने पास दर्ज करना होगा.
30 जून तक ट्रायल
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के निदेशक राम कुमार गौतम ने बताया कि ओटीपी के माध्यम से राशन वितरण का ट्रायल 30 जून तक चलेगा. उन्होंने सभी उपभोक्ताओं से आग्रह किया कि वे केवल ओटीपी प्राप्त होने या न होने के बारे में जानकारी उचित मूल्य दुकान धारक के साथ साझा करें. किसी भी सूरत में ओटीपी उचित मूल्य दुकान धारक या किसी अन्य व्यक्ति के साथ साझा न करें. उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति स्वेच्छा से ओटीपी के माध्यम से राशन लेना चाहेगा. उस स्थिति में ही राशन कार्ड धारक ओटीपी उचित मूल्य दुकान धारक के साथ साझा करेगा.
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