जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अपीलीय अधिकरण ने शिक्षा विभाग की ओर से राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) के तहत प्रारंभिक शिक्षा में कार्यरत तृतीय श्रेणी शिक्षकों के माध्यमिक शिक्षा में समायोजन करने वाले 14 फरवरी 2024 के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है. वहीं, मामले में प्रमुख शिक्षा सचिव व प्रारंभिक शिक्षा निदेशक, बीकानेर से जवाब देने के लिए कहा है.
रेट ने यह आदेश भगवती पंडया व अन्य की अपील पर दिया. अधिवक्ता एसके सिंगोदिया ने बताया कि प्रार्थियों को शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा के स्कूलों में कार्यग्रहण करने का निर्देश दिया. इसे रेट में चुनौती देते हुए कहा कि राजस्थान शिक्षा (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम 2021 के नियम 6(3) नियम 6 (3) के तहत प्रारम्भिक शिक्षा के शिक्षकों को माध्यमिक शिक्षा में वरीयता के अनुरूप ही समायोजित किया जा सकता है.
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लेकिन विभाग ने समायोजन आदेश से पहले जारी की गई वरीयता सूची में कई वरिष्ठ शिक्षकों को प्रारंभिक शिक्षा में ही रखा है. सेवानिवृत्ति के समीप वाले प्रार्थी शिक्षकों को ही प्रारंभिक शिक्षा से माध्यमिक शिक्षा में समायोजित किया है. इसके चलते उनके सेवानिवृत्ति व पेंशन परिलाभ के मामले तय करने में भी देरी होगी. शिक्षा विभाग का यह आदेश विधि विरुद्द व मनमानापूर्ण है, इसलिए इस आदेश की क्रियांविति पर रोक लगाई जाए.