नूंह: हरियाणा के नूंह में कोर्ट ने कुकर्म के आरोपी को दोषी करार दिया है. विशेष पॉक्सो कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा के साथ 22 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा भी सुनाई है. दोषी ने 2021 में एक दस साल के बच्चे के साथ कुकर्म की वारदात को अंजाम दिया था. कोर्ट ने पीड़ित पक्ष को 2 लाख रुपये की आर्थिक मदद देने का भी निर्देश दिया है.
कोर्ट के विशेष अभियोजक आकाश तंवर ने बताया कि साल 2021 में नगीना थाने के अंतर्गत एक गांव में दस साल के बच्चे के साथ कुकर्म करने का मामला सामने आया था. पीड़ित के पिता ने नगीना थाना में दो लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायतकर्ता ने बताया था कि 9 साल का बेटा सुबह गांव के मोड पर खेल रहा था. उस दौरान वसीम अपने नाबालिग साथी के साथ बच्चे को सरसों के खेत में लेकर गया था. जहां पर 50 रुपये का लालच देकर दोनों ने बच्चे के साथ गलत काम किया.
इस दौरान आरोपियों ने बच्चे को धमकी दी थी. पीड़ित के छोटे भाई के माध्यम से जब परिजन को सूचना मिली तो खोजबीन हुई. शिकायत में बताया की खोजबीन के दौरान ही बच्चा सरसों के खेत में बदहवास मिला था. जिसका अस्पताल में उपचार कराया गया. गांव में पंचायती स्तर पर भी विवाद को सुलझाने की कोशिश की गई. लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ. पुलिस ने विभिन्न धाराओं में केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी वसीम को गिरफ्तार किया.
अभियोजक ने बताया कि आरोपी से पूछताछ कर घटनास्थल पर निशानदेही कराई गई. जबकि इस मामले में दूसरा आरोपी नाबालिग था. जिसे पुलिस हिरासत में जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया. जमानत मिलने के बाद दूसरा नाबालिग आरोपी कोर्ट में सुनवाई के लिए नियमित रूप से पेश नहीं हुआ. जो फिलहाल फरार घोषित है. नूंह पुलिस ने मुख्य आरोपी वसीम के खिलाफ सबूत जुटा लिए. जिसके चलते कर्ट ने तीन साल बाद वसीम को मामले का दोषी ठहराया है. कोर्ट ने दोषी को 20 साल कैद की सजा और 22 हजार रुपये जुर्माना भरने का फैसला सुनाया है. जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को 6 महीने ज्यादा जेल की सजा काटनी होगी.
ये भी पढ़ें: करनाल में टेक्सटाइल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई करोड़ का नुकसान
ये भी पढ़ें: जल्द अमीर बनने की चाहत में सुपरवाइजर बना चोर, करनाल के फैक्ट्री मालिक का पैसा लेकर फरार होने का आरोप