ETV Bharat / state

विवाहिता से दुष्कर्म व हत्या करने वाले अभियुक्त को आजीवन कारावास - life imprisonment to rapist - LIFE IMPRISONMENT TO RAPIST

विवाहिता से दुष्कर्म व हत्या करने के अभियुक्त को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा दी है. अभियुक्त ने साल 2022 में विवाहिता से दुष्कर्म कर हत्या कर दी थी. उस दौरान उसकी खून से सनी चप्पल मौके पर छूट गई थी. इसी से मामले का खुलासा हो पाया.

life imprisonment to rapist
अभियुक्त को आजीवन कारावास
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 2, 2024, 8:28 PM IST

जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने विवाहिता से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त राजू मीना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मृतका की बहन ने 8 जनवरी, 2022 को तुंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बड़ी बहन 7 जनवरी से लापता है और बहुत तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है. इसके बाद उन्हें सूचना मिली कि उसकी बहन के साथ किसी ने खेत में दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी है. वहीं साक्ष्य छिपाने के लिए लाश को कुएं में डाल दिया है.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़िता से विवाह के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास

पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी राजू मीना को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या व दुष्कर्म के अपराध में चालान पेश किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने मृतका से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा पत्थर से कुचलकर लाश को कुएं में फेंक दिया था. पुलिस को मौके पर अभियुक्त की एक चप्पल बरामद हुई थी, जिस पर खून के निशान थे. जबकि दूसरी चप्पल उसके घर पर मिली थी. आरोपी की पत्नी ने चप्पल की पहचान की थी. जिसके चलते प्रकरण का खुलासा हुआ था.

जयपुर. महिला उत्पीड़न एवं दहेज प्रकरण मामलों की विशेष अदालत महानगर प्रथम ने विवाहिता से दुष्कर्म कर उसकी हत्या करने वाले अभियुक्त राजू मीना को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने अभियुक्त पर 90 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने कहा कि अभियुक्त ने पीड़िता से दुष्कर्म करने के बाद उसकी हत्या करने का गंभीर अपराध किया है. ऐसे में उसके प्रति नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता.

अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि मृतका की बहन ने 8 जनवरी, 2022 को तुंगा पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. रिपोर्ट में कहा गया कि उसकी बड़ी बहन 7 जनवरी से लापता है और बहुत तलाश करने पर भी उसका कोई पता नहीं चला है. इसके बाद उन्हें सूचना मिली कि उसकी बहन के साथ किसी ने खेत में दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी है. वहीं साक्ष्य छिपाने के लिए लाश को कुएं में डाल दिया है.

पढ़ें: नाबालिग से दुष्कर्म, पीड़िता से विवाह के बाद अभियुक्त को आजीवन कारावास

पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए मामले में आरोपी राजू मीना को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ हत्या व दुष्कर्म के अपराध में चालान पेश किया. पुलिस जांच में सामने आया कि अभियुक्त ने मृतका से दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी थी और उसकी पहचान छिपाने के लिए उसका चेहरा पत्थर से कुचलकर लाश को कुएं में फेंक दिया था. पुलिस को मौके पर अभियुक्त की एक चप्पल बरामद हुई थी, जिस पर खून के निशान थे. जबकि दूसरी चप्पल उसके घर पर मिली थी. आरोपी की पत्नी ने चप्पल की पहचान की थी. जिसके चलते प्रकरण का खुलासा हुआ था.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.