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आजम खान और उनके करीबियों को कोर्ट 21 मार्च को सुना सकती है सजा, रामपुर कोर्ट में बहस पूरी - sp leader Azam Khan

घर में घुसकर लूटपाट और तोड़फोड़ मामले में सपा के कद्दावर नेता और उनके करीबियों को रामपुर की कोर्ट 21 मार्च को सजा सुना सकती है. इस मुकदमे में बहस और अन्य कार्यवाही पूरी हो चुकी है.

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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : Mar 13, 2024, 4:32 PM IST

जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने दी जानकारी.

रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके करीबी रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक रामपुर आले हसन खान सहित 6 लोगों के लूटपाट मामले में बुधवार को कोर्ट में बहस पूरी हो गई है. इस मामले अगली तारीख रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 मार्च तय की है. इस दिन सभी को कोर्ट सजा सुना सकती है.

बता दें कि गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे 2019 में दर्ज हुए थे. यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे. जिसमें घरों में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, डकैती के आरोप में सपा पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसके अलावा फिरोज खां, रानू खां, नासिर, जिबरान खां, ओमेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ केस दर्ज है. आजम खान को आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि आजम खान के इशारे पर अन्य आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है. इस मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. अभियोजन पक्ष ने भी अपनी कार्यवाही बुधवार को पूरी कर ली. अदालत ने इस मामले में 21 मार्च 2024 की तारीख तय की है, इस दिन मुकदमे का निर्णय सुनाया जा सकता है. सुनवाई के दौरान सीतापुर जेल में बंद आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए.


जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए सीमा राणा ने बताया कि शफीक बानो ने 2019 में थाना गंज में केस दर्ज कराया था. जिसमें आरोप लगाया था कि उनके घर में घुसकर लूटपाट की गई थी और उनके सामान को तोड़फोड़ दिया था. इसके साथ ही घर को धवस्त कर दिया गया था. इस मामले में प्रॉसीक्यूशन और डिफेंस दोनों की बहस पूरी हो चुकी है. इस मामले में 21 मार्च को फैसला आ सकता है. मुकदमे में आजम खान के अलावा अजहर खान, आले हसन, बरकत अली ठेकेदार और जिब्रान, नासिर वगैरा अन्य मुलजिमान आरोपी है.

इसे भी पढ़ें-आजम खान पर कोर्ट 16 मार्च को सुनाएगी फैसला; आपराधिक षडयंत्र रचने और लूट का दर्ज है मुकदमा


जिला शासकीय अधिवक्ता सीमा राणा ने दी जानकारी.

रामपुरः समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता मोहम्मद आजम खान और उनके करीबी रहे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष अजहर अहमद खान, पूर्व पुलिस उपाधीक्षक रामपुर आले हसन खान सहित 6 लोगों के लूटपाट मामले में बुधवार को कोर्ट में बहस पूरी हो गई है. इस मामले अगली तारीख रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने 21 मार्च तय की है. इस दिन सभी को कोर्ट सजा सुना सकती है.

बता दें कि गंज थाना क्षेत्र के डूंगरपुर बस्ती को खाली कराने को लेकर 12 मुकदमे 2019 में दर्ज हुए थे. यह सभी मामले बस्ती में रहने वाले लोगों की ओर से दर्ज कराए गए थे. जिसमें घरों में घुसकर मारपीट, गाली गलौज, डकैती के आरोप में सपा पूर्व पालिकाध्यक्ष अजहर अहमद खान, ठेकेदार बरकत अली, रिटायर्ड सीओ आले हसन के खिलाफ केस दर्ज किया गया था. इसके अलावा फिरोज खां, रानू खां, नासिर, जिबरान खां, ओमेंद्र सिंह चौहान के खिलाफ केस दर्ज है. आजम खान को आपराधिक षड्यंत्र रचने का भी आरोपी बनाया गया है. आरोप है कि आजम खान के इशारे पर अन्य आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया गया था. इस मुकदमे की सुनवाई रामपुर के एमपी एमएलए कोर्ट में चल रही है. इस मामले में बचाव पक्ष की बहस पूरी हो चुकी है. अभियोजन पक्ष ने भी अपनी कार्यवाही बुधवार को पूरी कर ली. अदालत ने इस मामले में 21 मार्च 2024 की तारीख तय की है, इस दिन मुकदमे का निर्णय सुनाया जा सकता है. सुनवाई के दौरान सीतापुर जेल में बंद आजम खान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेश हुए.


जिला शासकीय अधिवक्ता एमपी एमएलए सीमा राणा ने बताया कि शफीक बानो ने 2019 में थाना गंज में केस दर्ज कराया था. जिसमें आरोप लगाया था कि उनके घर में घुसकर लूटपाट की गई थी और उनके सामान को तोड़फोड़ दिया था. इसके साथ ही घर को धवस्त कर दिया गया था. इस मामले में प्रॉसीक्यूशन और डिफेंस दोनों की बहस पूरी हो चुकी है. इस मामले में 21 मार्च को फैसला आ सकता है. मुकदमे में आजम खान के अलावा अजहर खान, आले हसन, बरकत अली ठेकेदार और जिब्रान, नासिर वगैरा अन्य मुलजिमान आरोपी है.

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