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18 माह की उम्र में हुई शिक्षक पिता की मौत, वयस्क होने पर अनुकंपा नियुक्ति नहीं देने पर मांगा जवाब - COMPASSIONATE APPOINTMENT CASE

राजस्थान हाईकोर्ट ने शिक्षक पिता की मौत के बाद पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति देने से इनकार करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव से किया जवाब तलब.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV BHARAT JAIPUR)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 6, 2024, 9:01 PM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 माह की उम्र में शिक्षक पिता की मौत होने के बाद अब वयस्क हुए पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल कुमार की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील और अधिवक्ता राजबाला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता दुर्गा प्रसाद साल 1994 में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे.

याचिकाकर्ता जब 18 माह का था तो 12 फरवरी, 2005 को उसके पिता की मौत हो गई. वहीं, उसकी मां के निरक्षर होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया. याचिकाकर्ता जब 18 साल का होने पर उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे विभाग ने 22 नवंबर, 2023 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत सरकारी कर्मचारी की मौत के 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है.

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याचिका में कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति के नियम, 1996 के नियम 10 के तहत राज्य सरकार छूट दे सकती है. विभाग ने कई अन्य मामलों में इसके तहत छूट देकर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने 18 माह की उम्र में शिक्षक पिता की मौत होने के बाद अब वयस्क हुए पुत्र को अनुकंपा नियुक्ति से इनकार करने पर प्रमुख शिक्षा सचिव और प्रारंभिक शिक्षा निदेशक से जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश राहुल कुमार की याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए. याचिका में अधिवक्ता हरेंद्र नील और अधिवक्ता राजबाला ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता के पिता दुर्गा प्रसाद साल 1994 में शिक्षक पद पर नियुक्त हुए थे.

याचिकाकर्ता जब 18 माह का था तो 12 फरवरी, 2005 को उसके पिता की मौत हो गई. वहीं, उसकी मां के निरक्षर होने के कारण अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन नहीं किया. याचिकाकर्ता जब 18 साल का होने पर उसने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया, जिसे विभाग ने 22 नवंबर, 2023 को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अनुकंपा नियुक्ति के तहत सरकारी कर्मचारी की मौत के 90 दिन के भीतर अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया जा सकता है.

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याचिका में कहा गया कि अनुकंपा नियुक्ति के नियम, 1996 के नियम 10 के तहत राज्य सरकार छूट दे सकती है. विभाग ने कई अन्य मामलों में इसके तहत छूट देकर अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया है. ऐसे में याचिकाकर्ता को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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