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शिक्षक की वार्षिक वेतन वृद्धि रोकी, हाईकोर्ट ने लगाई आदेश पर रोक - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए शिक्षक की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है.

HIGH COURT STAYS ORDER,  STAYS ORDER STOPPING TEACHER SALARY
राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Nov 21, 2024, 8:40 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक की ओर से अध्यापन के दौरान लापरवाही बरतने पर उसकी संचयी आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डीईओ, जयपुर डिवीजन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश पुष्कर सैनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय, सांभर लेक में गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत है. विभाग ने दिसंबर 2021 में उसे आरोप पत्र जारी किया और अगस्त, 2023 में उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी आधार पर रोक ली. इसके खिलाफ उसने शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील पेश की.

पढ़ेंः एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की यथास्थिति, प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

इसे शिक्षा निदेशक ने गत 26 जुलाई को खारिज करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अध्यापन के दौरान वह अंग्रेजी भाषा नहीं बोलता है. दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया कि उसने संपूर्ण पढ़ाई हिंदी भाषा में की है. इसके अलावा वह नियुक्ति वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक हर साल सौ फीसदी परीक्षा परिणाम देता है. यह स्कूल पहले हिंदी माध्यम ही थी, जिसे बाद में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक की ओर से अध्यापन के दौरान लापरवाही बरतने पर उसकी संचयी आधार पर वार्षिक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में प्रमुख माध्यमिक शिक्षा सचिव, निदेशक माध्यमिक शिक्षा और डीईओ, जयपुर डिवीजन सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है. जस्टिस सुदेश बंसल ने यह आदेश पुष्कर सैनी की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता वर्तमान में राजकीय दरबार उच्च माध्यमिक अंग्रेजी विद्यालय, सांभर लेक में गणित विषय के द्वितीय श्रेणी शिक्षक पद पर कार्यरत है. विभाग ने दिसंबर 2021 में उसे आरोप पत्र जारी किया और अगस्त, 2023 में उसकी एक वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी आधार पर रोक ली. इसके खिलाफ उसने शिक्षा निदेशक के समक्ष अपील पेश की.

पढ़ेंः एसआई भर्ती-2021 पर हाईकोर्ट की यथास्थिति, प्रमुख गृह सचिव और डीजीपी से मांगा जवाब

इसे शिक्षा निदेशक ने गत 26 जुलाई को खारिज करते हुए कहा कि विद्यार्थियों को अध्यापन के दौरान वह अंग्रेजी भाषा नहीं बोलता है. दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए कहा गया कि उसने संपूर्ण पढ़ाई हिंदी भाषा में की है. इसके अलावा वह नियुक्ति वर्ष 2015 से वर्ष 2023 तक हर साल सौ फीसदी परीक्षा परिणाम देता है. यह स्कूल पहले हिंदी माध्यम ही थी, जिसे बाद में अंग्रेजी माध्यम में परिवर्तित किया गया है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ता की वेतन वृद्धि रोकने के आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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