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चयनित राशन दुकानदारों को लाइसेंस जारी नहीं करने पर मांगा जवाब - Rajasthan High Court

टोंक में राशन दुकानों के लिए चयनित दुकानदारों को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने पर राजस्थान हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा है.

राशन दुकानों का लाइसेसं मामला
हाईकोर्ट ने अधिकारियों से जवाब मांगा (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jul 30, 2024, 8:10 PM IST

जयपुर: टोंक जिले की 9 राशन दुकानों के लिए चयनित दुकानदारों को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने पर प्रमुख खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त, टोंक जिला कलेक्टर व डीएसओ से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश इंद्रा चौधरी व अन्य की याचिका पर दिया.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि टोंक के जिला रसद अधिकारी ने 5 जनवरी 2023 को टोंक जिले की खाली राशन दुकानों के लिए आवेदन पत्र मांगे थे. इसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था. वहीं, बाद में साक्षात्कार के बाद उनका चयन कर लिया गया. विभाग के निर्देश पर उन्होंने लाइसेंस शुल्क भी जमा करवा दिया. इसी बीच विधानसभा चुनाव 2023 व बाद में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के कारण उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किए.

इसे भी पढ़ें- हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती की उत्तर कुंजी को लेकर कर्मचारी चयन बोर्ड से मांगा जवाब - Rajasthan High Court

यथा स्थिति के आदेश : याचिकाकर्ताओं ने आचार संहिता हटने के बाद विभाग से लाइसेंस जारी करने के लिए कहा. इसके बावजूद अब अफसर लाइसेंस जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनका राशन की दुकानों के लिए चयन हो गया है, इसलिए उन्हें जल्द लाइसेंस जारी कराया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रकरण में यथा स्थिति के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुर: टोंक जिले की 9 राशन दुकानों के लिए चयनित दुकानदारों को अनुज्ञा पत्र जारी नहीं करने पर प्रमुख खाद्य सचिव, खाद्य आयुक्त, टोंक जिला कलेक्टर व डीएसओ से चार सप्ताह में जवाब देने के लिए कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में यथास्थिति बनाए रखने के निर्देश दिए हैं. जस्टिस अनिल कुमार उपमन की एकलपीठ ने यह आदेश इंद्रा चौधरी व अन्य की याचिका पर दिया.

याचिका में अधिवक्ता लक्ष्मीकांत शर्मा ने अदालत को बताया कि टोंक के जिला रसद अधिकारी ने 5 जनवरी 2023 को टोंक जिले की खाली राशन दुकानों के लिए आवेदन पत्र मांगे थे. इसमें याचिकाकर्ताओं ने भी आवेदन किया था. वहीं, बाद में साक्षात्कार के बाद उनका चयन कर लिया गया. विभाग के निर्देश पर उन्होंने लाइसेंस शुल्क भी जमा करवा दिया. इसी बीच विधानसभा चुनाव 2023 व बाद में लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के कारण उन्हें लाइसेंस जारी नहीं किए.

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यथा स्थिति के आदेश : याचिकाकर्ताओं ने आचार संहिता हटने के बाद विभाग से लाइसेंस जारी करने के लिए कहा. इसके बावजूद अब अफसर लाइसेंस जारी करने में आनाकानी कर रहे हैं. इसे हाईकोर्ट में चुनौती देते हुए याचिकाकर्ताओं ने कहा कि उनका राशन की दुकानों के लिए चयन हो गया है, इसलिए उन्हें जल्द लाइसेंस जारी कराया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने प्रकरण में यथा स्थिति के आदेश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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