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संशोधित परिणाम से पूर्व में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी प्रभावित - RAJASTHAN HIGH COURT

राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि संशोधित परिणाम से पूर्व में चयनित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं होगी प्रभावित.

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राजस्थान हाईकोर्ट. (ETV Bharat jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jan 31, 2025, 8:30 PM IST

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 में चयनित होकर अध्यापन करा रहे याचिकाकर्ता शिक्षक कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में भर्ती के जारी किए गए संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे. इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश विनेश कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2 के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें याचिकाकर्ता चयनित हो गए और वे करीब डेढ़ साल से शिक्षक पद पर काम कर रहे हैं. इसी बीच कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27 जनवरी को कुछ प्रश्नों के उत्तर में बदलाव होने पर भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया. जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को सेवा से बाहर किया जा रहा है.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने पूछा- मेरिट के बावजूद क्यों नहीं दी महिला सुपरवाइजर पद पर नियुक्ति

याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने नियमानुसार भर्ती परीक्षा देकर मेरिट में आकर नियुक्ति हासिल की है, यदि सवालों के जवाब बदले हैं तो उसमें याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है. इसके अलावा एक बार नियुक्ति होने के बाद बिना विभागीय जांच कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को संशोधित परिणाम के प्रभाव से दूर रखते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि साल 2022 की तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती लेवल-2 में चयनित होकर अध्यापन करा रहे याचिकाकर्ता शिक्षक कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से हाल ही में भर्ती के जारी किए गए संशोधित परिणाम से प्रभावित नहीं होंगे. इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा विभाग और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. जस्टिस इन्द्रजीत सिंह और जस्टिस प्रमिल कुमार माथुर की खंडपीठ ने यह आदेश विनेश कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र ने बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने वर्ष 2022 में तृतीय श्रेणी शिक्षक लेवल-2 के लिए भर्ती निकाली थी. इसमें याचिकाकर्ता चयनित हो गए और वे करीब डेढ़ साल से शिक्षक पद पर काम कर रहे हैं. इसी बीच कर्मचारी चयन बोर्ड ने 27 जनवरी को कुछ प्रश्नों के उत्तर में बदलाव होने पर भर्ती का संशोधित परिणाम जारी कर दिया. जिसके चलते याचिकाकर्ताओं को सेवा से बाहर किया जा रहा है.

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याचिका में कहा गया कि याचिकाकर्ताओं ने नियमानुसार भर्ती परीक्षा देकर मेरिट में आकर नियुक्ति हासिल की है, यदि सवालों के जवाब बदले हैं तो उसमें याचिकाकर्ताओं की कोई गलती नहीं है. इसके अलावा एक बार नियुक्ति होने के बाद बिना विभागीय जांच कर्मचारी को सेवा से नहीं हटाया जा सकता. इस पर सुनवाई करते हुए खंडपीठ ने याचिकाकर्ता शिक्षकों को संशोधित परिणाम के प्रभाव से दूर रखते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.

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