ETV Bharat / state

सरकारी मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे में सीट आवंटन जारी रखें : हाईकोर्ट - Rajasthan High Court

Rajasthan High Court, राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के जरिए सरकारी व सरकार अनुदानित मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे में होने वाले सीटों के चयन व आवंटन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है. हालांकि, अदालत ने इन सीटों के आवंटन को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV BHARAT JAIPUR)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Aug 30, 2024, 7:52 PM IST

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के जरिए सरकारी व सरकार अनुदानित मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे में होने वाले सीटों के चयन व आवंटन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है. हालांकि, अदालत ने इन सीटों के आवंटन को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए मैनेजमेंट-एनआरआई कोटे में एक सीट खाली रखने को कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश गत 23 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए दिए.

अदालत ने मामले की सुनवाई 12 सितंबर को तय की है. पिछले आदेश में अदालत ने सरकारी व सरकार के अनुदान से चल रहे मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे में सीटों के आवंटन पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के लिए कहा था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका में उठाए मुद्दे को हाईकोर्ट वर्ष 2013 में ही तय कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के आदेश को सही मान चुका है.

इसे भी पढ़ें - जेडीए सचिव के गिरफ्तारी वारंट व डिप्टी कमिश्नर के जमानती वारंट पर हाईकोर्ट की रोक - CASE OF LAND POSSESSION IN JAIPUR

इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की सीटें आरक्षित रखने का निर्णय राज्य सरकार का नीतिगत मामला है. याचिका में सरकारी व सरकारी सोसायटी के मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे के लिए सीटें आरक्षित रखने को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि नीट यूजी 2024 के जरिए सरकारी व सरकारी सोसायटी के मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे के लिए 35 फीसदी व एनआरआई कोटे के लिए 15 फीसदी सीटें आरक्षित की हैं. इससे इन कॉलेजों की सीटें घटकर 50 फीसदी ही रह गई हैं. ऐसा करना संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है.

जयपुर : राजस्थान हाईकोर्ट ने नीट-यूजी 2024 के जरिए सरकारी व सरकार अनुदानित मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे में होने वाले सीटों के चयन व आवंटन प्रक्रिया को जारी रखने के लिए कहा है. हालांकि, अदालत ने इन सीटों के आवंटन को याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रखा है. इसके अलावा अदालत ने याचिकाकर्ता के लिए मैनेजमेंट-एनआरआई कोटे में एक सीट खाली रखने को कहा है. जस्टिस समीर जैन ने यह आदेश गत 23 अगस्त के आदेश को संशोधित करते हुए दिए.

अदालत ने मामले की सुनवाई 12 सितंबर को तय की है. पिछले आदेश में अदालत ने सरकारी व सरकार के अनुदान से चल रहे मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे में सीटों के आवंटन पर अंतिम निर्णय नहीं लेने के लिए कहा था. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कहा गया कि याचिका में उठाए मुद्दे को हाईकोर्ट वर्ष 2013 में ही तय कर चुका है और सुप्रीम कोर्ट भी हाईकोर्ट के आदेश को सही मान चुका है.

इसे भी पढ़ें - जेडीए सचिव के गिरफ्तारी वारंट व डिप्टी कमिश्नर के जमानती वारंट पर हाईकोर्ट की रोक - CASE OF LAND POSSESSION IN JAIPUR

इसके अलावा सरकारी मेडिकल कॉलेज में एनआरआई और मैनेजमेंट कोटे की सीटें आरक्षित रखने का निर्णय राज्य सरकार का नीतिगत मामला है. याचिका में सरकारी व सरकारी सोसायटी के मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट व एनआरआई कोटे के लिए सीटें आरक्षित रखने को चुनौती दी गई है. याचिका में कहा गया कि नीट यूजी 2024 के जरिए सरकारी व सरकारी सोसायटी के मेडिकल कॉलेजों में मैनेजमेंट कोटे के लिए 35 फीसदी व एनआरआई कोटे के लिए 15 फीसदी सीटें आरक्षित की हैं. इससे इन कॉलेजों की सीटें घटकर 50 फीसदी ही रह गई हैं. ऐसा करना संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.