जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती- 2023 में आर्थिक पिछड़ा वर्ग की अभ्यर्थी को सामान्य वर्ग में मानकर उसे चयन प्रक्रिया से बाहर करने पर राज्य सरकार और कर्मचारी चयन बोर्ड से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने याचिकाकर्ता को अंतरिम रूप से टाइप टेस्ट में शामिल करने को कहा है. जस्टिस अनूप ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश वर्षा सिंह की याचिका पर अंतरिम सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता रविन्द्र गजराज ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से निकाली सूचना सहायक भर्ती में गलती से सामान्य वर्ग में आवेदन कर दिया था, जबकि वह आर्थिक पिछड़ा वर्ग की है. चयन बोर्ड की ओर से आवेदन पत्र में संशोधन का मौका दिए जाने के बाद याचिकाकर्ता ने श्रेणी में संशोधन करते हुए उसे सामान्य से ईडब्ल्यूएस कर दिया.
याचिका में कहा गया कि गत एक जुलाई को चयन बोर्ड की ओर से जारी मेरिट सूची में याचिकाकर्ता को शामिल नहीं किया गया, जबकि उसके अंक ईडब्ल्यूएस श्रेणी की कट ऑफ से अधिक हैं. याचिका में गुहार की गई कि उसे ईडब्ल्यूएस श्रेणी में मानते हुए भर्ती की चयन प्रक्रिया के अगले चरण में शामिल किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को टाइप टेस्ट में शामिल करने को कहा है.