हाईकोर्ट ने सामान्य से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने के दिए आदेश - Rajasthan High Court - RAJASTHAN HIGH COURT
राजस्थान हाईकोर्ट ने कृषि अधिकारी भर्ती 2018 से जुड़ी याचिका पर सुनवाई की. कोर्ट ने सामान्य से अधिक अंक लाने वाले ओबीसी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने के आदेश दिए हैं.
Published : May 20, 2024, 6:24 PM IST
जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने सहायक कृषि अधिकारी भर्ती-2018 की लिखित परीक्षा में सामान्य वर्ग से अधिक अंक लाने वाले याचिकाकर्ता ओबीसी अभ्यर्थियों को साक्षात्कार में शामिल करने को कहा है. इसके साथ ही अदालत ने मामले में अतिरिक्त मुख्य कृषि सचिव, कृषि आयुक्त और आरपीएससी सचिव सहित अन्य से जवाब तलब किया है. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश गजानंद कुमावत व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने सहायक कृषि अधिकारी के पदों के लिए वर्ष-2018 में भर्ती निकाली थी. इसकी लिखित परीक्षा के बाद जुलाई 2019 में मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी गई. याचिका में कहा गया कि आयोग ने 17 दिसंबर, 2019 को 403 अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए शॉर्टलिस्ट कर दिया. इस दौरान आयोग ने न तो वर्गवार कट ऑफ लिस्ट जारी की और न ही अंतिम उत्तर कुंजी का प्रकाशन किया.
याचिका में साक्षात्कार में शामिल किए गए सामान्य वर्ग के एक अभ्यर्थी का हवाला देते हुए बताया गया कि याचिकाकर्ताओं के अंक इस अभ्यर्थी से अधिक आए हैं. इससे साबित है कि याचिकाकर्ताओं के अंक सामान्य वर्ग की कट ऑफ से अधिक आए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें साक्षात्कार के लिए नहीं बुलाया गया है. याचिका में गुहार की गई है कि आयोग की ओर से जारी लिखित परीक्षा के परिणाम पर रोक लगाई जाए और याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने याचिकाकर्ताओं को साक्षात्कार में शामिल करने के निर्देश देते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब किया है.