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सहायक निदेशक पद के लिए चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश - Rajasthan High Court

आयु सीमा में छूट को लेकर एक याचिकाकर्ता की याचिका पर राजस्थान हाईकोर्ट ने आरपीएससी सचिव और गृह सचिव से जवाब तलब किया है. साथ ही कहा है कि विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक पद के लिए चयन प्रक्रिया में उसे शामिल किया जाए.

Rajasthan High Court
राजस्थान हाईकोर्ट (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Jun 21, 2024, 8:28 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक पद की भर्ती से जुड़े मामले में आरपीएससी सचिव और गृह सचिव से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखते हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश धन सिंह की याचिका पर दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि आयु सीमा में छूट को लेकर जारी अधिसूचना की पालना क्यों नहीं की जा रही है.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 27 नवंबर, 2021 को सहायक निदेशक पॉलीग्राफी और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुका है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 23 सितंबर, 2022 को अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया था कि जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर, 2020 को आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें 31 दिसंबर, 2024 तक आयु सीमा में माना जाएगा.

पढ़ें: मौजूदा भर्तियों में नई अधिसूचना के तहत आयु सीमा में छूट दिलवाने से कोर्ट का इनकार

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की इस अधिसूचना के बावजूद भी इस भर्ती में याचिकाकर्ता को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं दी गई. आयु सीमा के अलावा याचिकाकर्ता भर्ती में नियुक्त होने की सभी पात्रता पूरी करता है. ऐसे में उसे कार्मिक विभाग की अधिसूचना के तहत आयु सीमा में छूट दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने और भर्ती को याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने विधि विज्ञान प्रयोगशाला में सहायक निदेशक पद की भर्ती से जुड़े मामले में आरपीएससी सचिव और गृह सचिव से जवाब तलब किया है. इसके साथ ही अदालत ने भर्ती को याचिका के निर्णयाधीन रखते हुए याचिकाकर्ता अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया में शामिल करने के आदेश दिए हैं. जस्टिस गणेश राम मीणा की एकलपीठ ने यह आदेश धन सिंह की याचिका पर दिए. अदालत ने इन अधिकारियों से पूछा है कि आयु सीमा में छूट को लेकर जारी अधिसूचना की पालना क्यों नहीं की जा रही है.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि आरपीएससी ने 27 नवंबर, 2021 को सहायक निदेशक पॉलीग्राफी और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर के पदों के लिए भर्ती निकाली थी. याचिकाकर्ता भर्ती के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा को पार कर चुका है. याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने 23 सितंबर, 2022 को अधिसूचना जारी कर प्रावधान किया था कि जो अभ्यर्थी 31 दिसंबर, 2020 को आयु सीमा के भीतर थे, उन्हें 31 दिसंबर, 2024 तक आयु सीमा में माना जाएगा.

पढ़ें: मौजूदा भर्तियों में नई अधिसूचना के तहत आयु सीमा में छूट दिलवाने से कोर्ट का इनकार

याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार की इस अधिसूचना के बावजूद भी इस भर्ती में याचिकाकर्ता को ऊपरी आयु सीमा में छूट नहीं दी गई. आयु सीमा के अलावा याचिकाकर्ता भर्ती में नियुक्त होने की सभी पात्रता पूरी करता है. ऐसे में उसे कार्मिक विभाग की अधिसूचना के तहत आयु सीमा में छूट दिलाई जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने संबंधित अधिकारियों से जवाब तलब करते हुए याचिकाकर्ता को चयन प्रक्रिया में शामिल करने और भर्ती को याचिका में होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन रखा है.

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