जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और मेयर को आदेश दिए हैं कि वह नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 51(2) के तहत हैरिटेज नगर निगम की साधारण सभा की बैठक तत्काल आहूत करें. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश हैरिटेज नगर निगम के वार्ड 22 के पार्षद विमल अग्रवाल की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए.
याचिका में अधिवक्ता उमेश कुमार शर्मा ने अदालत को बताया की नगर पालिका अधिनियम, 2009 की धारा 51(2) में प्रावधान है कि साल में छह बार नगर निगम की साधारण सभा की बैठक आवश्यक रूप से बुलाई जाएगी. इसके बावजूद भी हेरिटेज नगर निगम में इस प्रावधान की अवहेलना हो रही है. मेयर निर्वाचित होने के बाद अब तक सिर्फ एक बार साधारण सभा की बैठक हुई है. इस पर याचिकाकर्ता सहित अन्य पार्षदों ने हेरिटेज नगर निगम की मेयर को साधारण सभा की बैठक बुलाने के लिए मेमोरेंडम दिया. इस पर एक सप्ताह में कार्रवाई नहीं होने पर पार्षदों ने नियमानुसार निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी को मेमोरेंडम देकर साधारण सभा की बैठक बुलाने को कहा.
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इसके बावजूद भी अब तक बैठक नहीं बुलाई गई. याचिका में कहा गया कि साधारण सभा की बैठक नहीं बुलाने से शहर की समस्याओं को लेकर चर्चा नहीं हो पा रही है. इसके अलावा आमजन से जुडे़ अन्य मुद्दों पर भी उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है. ऐसे में राज्य सरकार और मेयर को निर्देश दिए जाएं कि वह निगम की साधारण सभा की एक बैठक तत्काल बुलाए और सालाना छह बैठक आवश्यक रूप से भी आहूत करे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और मेयर को कहा है कि वे नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत साधारण सभा की बैठक तत्काल आहूत करे. जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और मेयर को कहा है कि वे नगर पालिका अधिनियम के प्रावधानों के तहत साधारण सभा की बैठक तत्काल आहूत करें.