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हाईकोर्ट ने दिए कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती पर यथा-स्थिति के आदेश

राजस्थान हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं.

High Court orders,  junior scientist recruitment
हाईकोर्ट ने दिए कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती पर यथास्थिति के आदेश
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 12, 2024, 7:52 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती-2023 पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने 14 मार्च को विभाग के ओआईसी को पेश होने के आदेश दिए हैं. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश नरपत सुरेला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण सिंह ने अदालत को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 5 अक्टूबर 2023 को विज्ञप्ति जारी कर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 59 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे. इसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य ने आवेदन कर ऑनलाइन परीक्षा दी. लिखित परीक्षा के बाद मंडल ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी नहीं की और न ही अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. मंडल को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर उस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मंगानी चाहिए थी और बाद में आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी करनी चाहिए थी.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी जारी किए बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर मांगा जवाब

इसके बावजूद भी मंडल ने न तो उत्तर कुंजी जारी की और न ही आपत्तियां मांगी और सीधे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया. इसके चलते भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो गया है. इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है, उसका कोई आधार नहीं बताया है. वहीं, उत्तर कुंजी जारी नहीं होने के कारण परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने अंकों की जानकारी भी नहीं मिली है. इसके बावजूद भी मंडल मनमानी करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे रही है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर यथा-स्थिति के आदेश देते हुए विभाग के ओआईसी को पेश होने को कहा है.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण मंडल की ओर से आयोजित कनिष्ठ वैज्ञानिक भर्ती-2023 पर यथा-स्थिति के आदेश दिए हैं. इसके साथ ही अदालत ने 14 मार्च को विभाग के ओआईसी को पेश होने के आदेश दिए हैं. जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश नरपत सुरेला की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता त्रिभुवन नारायण सिंह ने अदालत को बताया कि प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने 5 अक्टूबर 2023 को विज्ञप्ति जारी कर कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के 59 पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन मांगे. इसमें याचिकाकर्ता सहित अन्य ने आवेदन कर ऑनलाइन परीक्षा दी. लिखित परीक्षा के बाद मंडल ने मॉडल उत्तर कुंजी जारी नहीं की और न ही अभ्यर्थियों से आपत्तियां मांगी. मंडल को मॉडल उत्तर कुंजी जारी कर उस पर अभ्यर्थियों से आपत्तियां मंगानी चाहिए थी और बाद में आपत्तियों का निस्तारण कर अंतिम उत्तर कुंजी जारी करनी चाहिए थी.

पढ़ेंः हाईकोर्ट ने उत्तर कुंजी जारी किए बिना दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने पर मांगा जवाब

इसके बावजूद भी मंडल ने न तो उत्तर कुंजी जारी की और न ही आपत्तियां मांगी और सीधे अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुला लिया. इसके चलते भर्ती परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल खड़ा हो गया है. इसके अलावा जिन अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया है, उसका कोई आधार नहीं बताया है. वहीं, उत्तर कुंजी जारी नहीं होने के कारण परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों को अपने अंकों की जानकारी भी नहीं मिली है. इसके बावजूद भी मंडल मनमानी करते हुए अभ्यर्थियों को नियुक्तियां दे रही है. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने भर्ती पर यथा-स्थिति के आदेश देते हुए विभाग के ओआईसी को पेश होने को कहा है.

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