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Rajasthan: हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती के अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर लगाई अंतरिम रोक

राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती 2023 में अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर रोक लगाई है.

COURT HAS IMPOSED AN INTERIM STAY,  STAY ON APPOINTMENT OF CANDIDATES
अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर लगाई अंतरिम रोक. (ETV Bharat gfx)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : 2 hours ago

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश बबीता बाई व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी, 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती निकाली. इसकी लिखित परीक्षा गत 21 जनवरी को आयोजित की गई. इसके बाद बोर्ड ने 2 फरवरी को आपत्तियां मांगकर गत 1 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिया. इस दौरान बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी की. जिसमें बोर्ड ने करीब दस सवालों के जवाब गलत जांचे और कुछ प्रश्नों को डिलीट भी कर दिया गया. इसके चलते याचिकाकर्ता के अंक कम आए और वह चयन से वंचित हो गए.

पढ़ेंः Rajasthan: हाईकोर्ट का आदेश, याचिका के निर्णय के अधीन रहेगा मेडिकल ऑफिसर भर्ती का परीक्षा परिणाम

याचिका में कहा गया कि फिलहाल भर्ती बोर्ड चयनीत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कर रहा है. इसके बाद उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, ऐसे में यदि विवादित प्रश्नों का मुद्दा तय हुए बिना अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, तो तृतीय पक्ष के हित सृजित हो जाएंगे. इससे प्रकरण की पेचिदगियां और अधिक बढ़ जाएगी. याचिका में गुहार की गई कि मामले में विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित करके विवादित प्रश्नों की जांच कराई जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परिणाम जारी किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए चयन बोर्ड को जवाब देने के लिए कहा है.

जयपुरः राजस्थान हाईकोर्ट ने सूचना सहायक भर्ती-2023 में अभ्यर्थियों को नियुक्ति देने पर अंतरिम रोक लगा दी है. इसके साथ ही अदालत ने कर्मचारी चयन बोर्ड को मामले में जवाब पेश करने को कहा है. जस्टिस अनूप कुमार ढंड की एकलपीठ ने यह आदेश बबीता बाई व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिए.

याचिका में अधिवक्ता रामप्रताप सैनी ने अदालत को बताया कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने 16 जनवरी, 2023 को सूचना सहायक के 2730 पदों पर भर्ती निकाली. इसकी लिखित परीक्षा गत 21 जनवरी को आयोजित की गई. इसके बाद बोर्ड ने 2 फरवरी को आपत्तियां मांगकर गत 1 जुलाई को परिणाम घोषित कर दिया. इस दौरान बोर्ड ने अंतिम उत्तर कुंजी जारी की. जिसमें बोर्ड ने करीब दस सवालों के जवाब गलत जांचे और कुछ प्रश्नों को डिलीट भी कर दिया गया. इसके चलते याचिकाकर्ता के अंक कम आए और वह चयन से वंचित हो गए.

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याचिका में कहा गया कि फिलहाल भर्ती बोर्ड चयनीत अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कर रहा है. इसके बाद उन्हें नियुक्ति दी जाएगी, ऐसे में यदि विवादित प्रश्नों का मुद्दा तय हुए बिना अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाएगी, तो तृतीय पक्ष के हित सृजित हो जाएंगे. इससे प्रकरण की पेचिदगियां और अधिक बढ़ जाएगी. याचिका में गुहार की गई कि मामले में विषय विशेषज्ञों की कमेटी गठित करके विवादित प्रश्नों की जांच कराई जाए और कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर पुनः परिणाम जारी किया जाए. इस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने नियुक्ति देने पर रोक लगाते हुए चयन बोर्ड को जवाब देने के लिए कहा है.

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