ETV Bharat / state

जेडीए सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोडे़, नीरी की रिपोर्ट के अनुसार करें काम-हाईकोर्ट

connect sewerage line to STP राजस्थान हाईकोर्ट ने जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जेडीए को सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोड़ने के निर्देश दिए हैं.

Rajasthan High Court,  High Court directs JDA
राजस्थान हाईकोर्ट.
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Mar 1, 2024, 9:05 PM IST

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अंबाबाड़ी इलाके की सीवरेज लाइन का पानी द्रव्यवती नदी में मिलने और इससे जल व वायु प्रदूषण फैलने को चुनौती देने के मामले में जेडीए को निर्देश दिए हैं. अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह क्षेत्र में सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोडे़ं और नीरी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करें. वहीं, इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए शिकायती पत्र व प्रतिवेदनों पर भी तीन महीने में उचित कार्रवाई करें.

जेडीए क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित करे. वहीं, यदि जेडीए मामले में उचित कार्रवाई नहीं करे तो याचिकाकर्ता मामले को दुबारा अदालत के समक्ष लाने के लिए स्वतंत्र है. सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अंबाबाड़ी विकास समिति के सचिव आलोक गुप्ता की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता गोपाल सिंह बारहठ ने बताया कि अंबाबाड़ी इलाके में डेजर्ट इन के पास जेडीए ने सीवरेज लाइनों को एसटीपी में नहीं जोड़ा है और इसके चलते स्थानीय कॉलोनियों के सीवरेज का गंदा पानी द्रव्यवती नदी में आकर मिल रहा है.

पढ़ेंः एससी, एसटी के लिए पुनर्वास योजना लागू, हाईकोर्ट ने पीआईएल का किया निस्तारण

वहीं, नीरी ने अपनी रिपोर्ट में सीमेंट-कंक्रीट का पक्का चैनल बनाने के लिए कहा था, लेकिन यह जगह अभी भी कच्ची ही है और इसे अब तक पक्का नहीं किया गया है. ऐसे में जेडीए नीरी की रिपोर्ट के अनुसार काम नहीं कर रहा है. इससे स्थानीय क्षेत्र में जल व वायु प्रदूषण हो रहा है और इलाके के करीब पांच लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं. याचिकाकर्ता ने जेडीए को नीरी की रिपोर्ट के अनुसार द्रव्यवती नदी में सीवरेज का गंदा पानी रोकने, सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोड़ने व सीमेंट-कंक्रीट का चैनल बनाने के लिए प्रतिवेदन दिया था, लेकिन जेडीए ने कोई भी कार्रवाई नहीं की. इसलिए इलाके में नीरी रिपोर्ट की पालना करवाते हुए सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोड़ा जाए.

जयपुर. राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर के अंबाबाड़ी इलाके की सीवरेज लाइन का पानी द्रव्यवती नदी में मिलने और इससे जल व वायु प्रदूषण फैलने को चुनौती देने के मामले में जेडीए को निर्देश दिए हैं. अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह क्षेत्र में सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोडे़ं और नीरी की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करें. वहीं, इस संबंध में याचिकाकर्ता की ओर से दिए गए शिकायती पत्र व प्रतिवेदनों पर भी तीन महीने में उचित कार्रवाई करें.

जेडीए क्षेत्र में वायु व जल प्रदूषण रोकने के लिए कार्रवाई भी सुनिश्चित करे. वहीं, यदि जेडीए मामले में उचित कार्रवाई नहीं करे तो याचिकाकर्ता मामले को दुबारा अदालत के समक्ष लाने के लिए स्वतंत्र है. सीजे एमएम श्रीवास्तव व जस्टिस भुवन गोयल की खंडपीठ ने यह आदेश अंबाबाड़ी विकास समिति के सचिव आलोक गुप्ता की जनहित याचिका पर दिए. याचिका में अधिवक्ता गोपाल सिंह बारहठ ने बताया कि अंबाबाड़ी इलाके में डेजर्ट इन के पास जेडीए ने सीवरेज लाइनों को एसटीपी में नहीं जोड़ा है और इसके चलते स्थानीय कॉलोनियों के सीवरेज का गंदा पानी द्रव्यवती नदी में आकर मिल रहा है.

पढ़ेंः एससी, एसटी के लिए पुनर्वास योजना लागू, हाईकोर्ट ने पीआईएल का किया निस्तारण

वहीं, नीरी ने अपनी रिपोर्ट में सीमेंट-कंक्रीट का पक्का चैनल बनाने के लिए कहा था, लेकिन यह जगह अभी भी कच्ची ही है और इसे अब तक पक्का नहीं किया गया है. ऐसे में जेडीए नीरी की रिपोर्ट के अनुसार काम नहीं कर रहा है. इससे स्थानीय क्षेत्र में जल व वायु प्रदूषण हो रहा है और इलाके के करीब पांच लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं. याचिकाकर्ता ने जेडीए को नीरी की रिपोर्ट के अनुसार द्रव्यवती नदी में सीवरेज का गंदा पानी रोकने, सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोड़ने व सीमेंट-कंक्रीट का चैनल बनाने के लिए प्रतिवेदन दिया था, लेकिन जेडीए ने कोई भी कार्रवाई नहीं की. इसलिए इलाके में नीरी रिपोर्ट की पालना करवाते हुए सीवरेज लाइन को एसटीपी में जोड़ा जाए.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.