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बिना जगह बताए किया तबादला, अधिकरण ने लगाई रोक - Rajasthan Civil Service Tribunal - RAJASTHAN CIVIL SERVICE TRIBUNAL

बिना जगह बताए तबादला करने के मामले में राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण ने रोक लगा दी है. भू-अभिलेख निरीक्षक को बिना जगह बताए दूसरे जिले में तबादला कर दिया गया था.

Rajasthan Civil Service Tribunal
राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Apr 13, 2024, 8:11 PM IST

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण ने राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार के गत 22 फरवरी के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत भू-अभिलेख निरीक्षक को बिना जगह बताए दूसरे जिले में तबादला कर दिया था. इसके साथ ही अधिकरण ने राजस्व सचिव, राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार और जयपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश श्रीकृष्ण यादव की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी आमेर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त में पदस्थापित हैं. राजस्व मंडल ने गत 22 फरवरी को उसका तबादला नीमकाथाना कर दिया. अपील में कहा गया कि राजस्व मंडल ने तबादला करने का कोई प्रशासनिक कारण नहीं बताया. इसके अलावा तबादला आदेश में अपीलार्थी का न तो वर्तमान पदस्थापन स्थान दर्शाया गया और ना ही जहां तबादला किया गया है. वहां के पदस्थापन का खुलासा किया गया.

पढ़ें : SI भर्ती के 12 आरोपियों को अवैध हिरासत में रखा, दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश - SI Paper Leak Case

तबादला आदेश में सिर्फ जयपुर जिले से नीमकाथाना जिले में तबादला करना अंकित किया गया. अपील में इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि किसी कर्मचारी के तबादला आदेश में पदस्थापन स्थान को नहीं दर्शाने के चलते ऐसे आदेश को अवैध माना जाता है. तबादला आदेश में इसका उल्लेख नहीं होने से यह पता नहीं चलेगा कि संबंधित पद रिक्त है या नहीं. ऐसे में उसके तबादला आदेश को निरस्त किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

जयपुर. राजस्थान सिविल सेवा अधिकरण ने राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार के गत 22 फरवरी के उस आदेश की क्रियान्विति पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत भू-अभिलेख निरीक्षक को बिना जगह बताए दूसरे जिले में तबादला कर दिया था. इसके साथ ही अधिकरण ने राजस्व सचिव, राजस्व मंडल के रजिस्ट्रार और जयपुर कलेक्टर को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया है. अधिकरण ने यह आदेश श्रीकृष्ण यादव की अपील पर दिए.

अपील में अधिवक्ता प्रेमचंद देवंदा ने अधिकरण को बताया कि अपीलार्थी आमेर भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त में पदस्थापित हैं. राजस्व मंडल ने गत 22 फरवरी को उसका तबादला नीमकाथाना कर दिया. अपील में कहा गया कि राजस्व मंडल ने तबादला करने का कोई प्रशासनिक कारण नहीं बताया. इसके अलावा तबादला आदेश में अपीलार्थी का न तो वर्तमान पदस्थापन स्थान दर्शाया गया और ना ही जहां तबादला किया गया है. वहां के पदस्थापन का खुलासा किया गया.

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तबादला आदेश में सिर्फ जयपुर जिले से नीमकाथाना जिले में तबादला करना अंकित किया गया. अपील में इसे चुनौती देते हुए कहा गया कि किसी कर्मचारी के तबादला आदेश में पदस्थापन स्थान को नहीं दर्शाने के चलते ऐसे आदेश को अवैध माना जाता है. तबादला आदेश में इसका उल्लेख नहीं होने से यह पता नहीं चलेगा कि संबंधित पद रिक्त है या नहीं. ऐसे में उसके तबादला आदेश को निरस्त किया जाए. जिस पर सुनवाई करते हुए अधिकरण ने तबादला आदेश पर रोक लगाते हुए संबंधित अधिकारियों से जवाब-तलब किया है.

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