रायसेन। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला मुख्यालय से अनोखा मामला सामने आया है. जहां शहर से सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही आबकारी विभाग ने सारे नियमों को दरकिनार करते हुए शराब की दुकान खुलवा दी है. विभाग ने जिस भवन में यह कलारी खुलवाई है, वह व्यावसायिक भवन में ना होकर पीएम आवास योजना के तहत बना आवास है. जबकि पीएम आवास योजना के तहत बने भवन में शराब दुकान होना गैर कानूनी है.
पीएम आवास में संचालित हो रही शराब दुकान
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को पक्की छत देने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शुरू की थी. जिससे गरीबों के ऊपर एक पक्की छत हो सके और उसके नीचे वह अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर सकें, लेकिन मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में पीएम आवास योजना के तहत मिले आवास से एक अनोखा मामला सामने आया है. इस भवन में अब आबकारी विभाग द्वारा शराब की दुकान संचालित की जा रही है.
नियमों को ताक पर रखकर खोली गई शराब दुकान
भारत में शराब दुकानों के लाइसेंस हाईवे से 100 मीटर दूर देने का प्रावधान है. हाईवे के 100 मीटर के दायरे में शराब दुकानें नहीं होनी चाहिए. अगर शराब की दुकान हाईवे से 100 मीटर के अंदर संचालित हो रही है तो उसे हटाने का प्रावधान है. वहीं हाईवे के आसपास कितना स्थान खाली रखा जाए. ये लोक निर्माण विभाग तय करता है. वाणिज्यिक या आवासीय गतिविधियां कहां से शुरू होगी, यह भी नए सिरे से निर्धारित करना रहता है.
आबकारी विभाग पर उठे सवाल
इन सभी नियमों के उपरांत भी जिला आबकारी अधिकारी वंदना पांडे ने सागर जाने वाले मुख्य मार्ग पर ही शराब दुकान खोलने की अनुमति दे दी है. वहीं दूसरी ओर जिस भवन में शराब की दुकान संचालित है. वह भवन पीएम आवास योजना के अंतर्गत बना है. यह दुकान ग्राम पंचायत पठारी में आती है. अब ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि इस प्रकार नियमों को ताक में रखकर मुख्य मार्ग पर शराब दुकान का संचालन करना क्या आबकारी विभाग को शोभा देता है? इस पर अब आबकारी विभाग जांच कर कार्रवाई की बात कह रहा है.