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राहुल गांधी ने पुराना नांगल में नाबालिग से रेप और हत्या मामले का पोस्ट हटाया - Minor rape and murder case

Minor rape and murder case: पुराना नांगल में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की पीड़िता की पहचान वाले पोस्ट को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्विटर से हटा लिया है. बुधवार को दिल्ली हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर उन्होंने इसकी जानकारी दी. पढ़ें पूरा मामला...

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By ETV Bharat Delhi Team

Published : Jan 24, 2024, 6:14 PM IST

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो 2021 के पुराना नांगल में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की पीड़िता की पहचान वाले पोस्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर से हटा दिया है. बुधवार को राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंधी हलफनामा दाखिल किया गया. गांधी की ओर से दी गई इस सूचना के बाद कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले का निस्तारण कर दिया.

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि सभी पोस्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हटा लिया है. उनकी इस सूचना का ट्विटर की ओर से पेश वकील ने भी पुष्टि की. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एक सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ सितंबर 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच अभी जारी है.

इससे पहले 21 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा था कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है और याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच अभी चल रही है. पुराना नांगल में नाबालिग बच्ची की मौत की वजह बिजली का करंट लगना था और ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, जिससे ये कहा जा सके कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है. तब कोर्ट ने पूछा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर क्या स्टेटस है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो इस मामले में सनसनी नहीं फैलाना चाहती है, इसलिए इस पर वो सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है.

यह भी पढ़ेंः 26 जनवरी की सुबह 4 बजे से चलेगी दिल्ली मेट्रो, गणतंत्र दिवस समारोह के लिए जल्द शुरू होगी सेवा

दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पहला अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक ट्विटर पर प्रसारित करना अपराध नहीं है. तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि सवाल यह नहीं है कि पहला अपराध साबित होता है कि नहीं, सवाल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का है जिन्होंने नाबालिग की पहचान उजागर की है. ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है.

बता दें, 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त 2021 को गांधी को ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.

यह भी पढ़ेंः MCD, NDMC ने बाजार संघों को भगवान राम और हनुमान जी की तस्वीरों वाला झंडा हटाने का दिया निर्देश

नई दिल्लीः कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि वो 2021 के पुराना नांगल में नाबालिग लड़की के रेप और मर्डर की पीड़िता की पहचान वाले पोस्ट को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ट्विटर से हटा दिया है. बुधवार को राहुल गांधी की ओर से दिल्ली हाईकोर्ट में इस संबंधी हलफनामा दाखिल किया गया. गांधी की ओर से दी गई इस सूचना के बाद कार्यकारी चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले का निस्तारण कर दिया.

सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वकील तरन्नुम चीमा ने कहा कि सभी पोस्ट अंतरराष्ट्रीय स्तर पर हटा लिया है. उनकी इस सूचना का ट्विटर की ओर से पेश वकील ने भी पुष्टि की. सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से एक सीलबंद रिपोर्ट दाखिल की गई. दिल्ली पुलिस ने कहा कि राहुल गांधी के खिलाफ सितंबर 2021 में एफआईआर दर्ज की गई थी और जांच अभी जारी है.

इससे पहले 21 दिसंबर 2023 को सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील संतोष त्रिपाठी ने कहा था कि इस मामले में अब कुछ नहीं बचा है और याचिका पर सुनवाई का कोई मतलब नहीं है. उन्होंने कहा था कि इस मामले की जांच अभी चल रही है. पुराना नांगल में नाबालिग बच्ची की मौत की वजह बिजली का करंट लगना था और ऐसा कोई वैज्ञानिक तथ्य नहीं है, जिससे ये कहा जा सके कि उसकी रेप के बाद हत्या की गई है. तब कोर्ट ने पूछा था कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर को लेकर क्या स्टेटस है? इस पर दिल्ली पुलिस ने कहा था कि वो इस मामले में सनसनी नहीं फैलाना चाहती है, इसलिए इस पर वो सीलबंद लिफाफे में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करना चाहती है.

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दिल्ली पुलिस ने कहा था कि पहला अपराध जब तक साबित नहीं हो जाता तब तक ट्विटर पर प्रसारित करना अपराध नहीं है. तब याचिकाकर्ता की ओर से पेश वकील महेश जेठमलानी ने कहा था कि सवाल यह नहीं है कि पहला अपराध साबित होता है कि नहीं, सवाल राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का है जिन्होंने नाबालिग की पहचान उजागर की है. ये पॉक्सो एक्ट के तहत अपराध है.

बता दें, 2021 में हुई इस घटना में पुराना नांगल के एक श्मशान घाट पर वाटर कूलर से पानी पीने पहुंची नौ साल की दलित बच्ची का रेप कर हत्या कर दी गई थी. इस घटना के बाद राहुल गांधी उसके परिवार वालों से मिलने पहुंचे थे. उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से पीड़ित बच्ची के माता-पिता से मिलने वाली तस्वीर डाली. इस मामले पर राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने संज्ञान लेते हुए 4 अगस्त 2021 को गांधी को ट्वीट हटाने का आदेश दिया था. इस आदेश के बाद ट्विटर ने उनका ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया था. याचिका में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई थी.

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