चंडीगढ़: यमुनानगर से इनेलो पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से राहत मिली है. मनी लॉन्ड्रिंग केस में हाई कोर्ट ने दिलबाग सिंह को जमानत दे दी है. हाई कोर्ट ने ईडी की गिरफ्तारी और रिमांड आदेशों को रद्द कर दिया है. ईडी ने दिलबाग सिंह के ठिकानों पर रेड करने के बाद उन्हें गिरफ्तार किया था. जिसके खिलाफ दिलबाग ने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी.
हाई कोर्ट ने इनेलो नेता को दी बड़ी राहत: दिलबाग सिंह की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने उनको राहत दी है. याचिका में दिलबाग सिंह ने गिरफ्तारी को अवैध बताया था. उन्होंने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से अपील की थी कि उन्हें तुरंत रिहा किया जाए. बता दें कि 4 जनवरी की ईडी की अलग-अलग टीमों ने करनाल, सोनीपत और यमुनानगर में दबिश दी थी.
ईडी ने छापेमारी के बाद किया था गिरफ्तार: दिलबाग सिंह के ठिकानों पर दबिश देकर ईडी ने उनको गिरफ्तार कर लिया था. जिसके बाद उन्हें एक हफ्ते की रिमांड पर भी लिया था. दिलबाग सिंह को ईडी ने 8 जनवरी को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ईडी ने दिलबाग सिंह और उनके सहयोगी कुलविंदर सिंह को एक हफ्ते की रिमांड पर लिया था.
5 करोड़ से ज्यादा का कैश और असलहा बरामद: ईडी की टीम को जांच के दौरान दिलबाग सिंह के फार्म हाउस से 5.29 करोड़ रुपये कैश, गोल्ड बिस्किट, विदेशी हथियार, करीब 300 जिंदा कारतूस और भारी मात्रा में विदेशी शराब मिली थी. कुल 5 दिन तक इनेलो नेता और पूर्व विधायक दिलबाग सिंह के घर पर छापेमारी जारी रही. फिलहाल मामले में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट ने इनेलो नेता दिलबाग सिंह को बड़ी राहत दी है.