लखनऊ: म्यूटेशन यानि कि नामांतरण यदि आपने कोई जमीन-मकान खरीदा है या पैतृक संपत्ति अपने नाम करवानी है और नगर निगम सीमा में आप रहते है तो आपको नगर निगम से म्यूटेशन करवाना जरूरी होगा. यह म्यूटेशन कैसे करवाए, इसके लिए क्या क्या दस्तावेज जरूरी है, कितने दिनों में यह होगा और इसके लिए कितनी फीस खर्च करनी होगी इसकी जानकारी देते है.
दस हजार रुपए में कराएं प्रापर्टी नाम: नगर निगम सीमा में म्यूटेशन करवाने के लिए अब तक मालियत का एक प्रतिशत फीस जमा करनी होती थी, लेकिन हालही में नगर निगम की कार्यकारणी बैठक में फैसला लेते हुए म्यूटेशन की फिक्स फीस दस हजार रुपए कर दी गई है. यह फैसला नगर निगम सीमा में रहने वाले लाखों लोगों के लिए यह एक बड़ा फैसला था.
ऐसे होगा ऑनलाइन म्यूटेशन: इन स्टेप को फॉलो कर आप ऐसे आवेदन कर सकते हैं.
- म्यूटेशन करवाने के लिए नगर निगम की बेवसाइट lmc.up.nic.in पर जाना होगा
- वेबसाइट खोलने पर आवेदक को स्क्रीन के ऊपर दिए गए दो विकल्प न्यू म्यूटेशन और म्यूटेशन स्टेटस में से न्यू म्यूटेशन पर क्लिक करना होगा.
- क्लिक करते ही एक नई विंडो खुलेगी, जिसमे आवेदक को अपना मोबाइल नंबर, हाउस नंबर और कैप्चा पिन डालना होगा. जिसके बाद आपके मोबाइल नम्बर पर एक ओटीपी आएगा.
- ओटीवी वेरिफाई करते ही आपके उक्त भवन की पूर्ण जानकारी स्क्रीन में आ जाएगी और एक फार्म आएगा.
- फॉर्म में आवेदक को अपना नाम पिता या पति का नाम, मोबाइल नंबर, ई-मेल आइडी और पत्राचार पता भरने के बाद प्रोसीड बटन क्लिक करना होगा.
- प्रोसीड होते ही कॉम्बो बॉक्स खुलेगा, जिसमे म्यूटेशन का कारण चुनना होगा। म्यूटेशन फीस और अपलोड अभिलेखों पर क्लिक करना होगा। ऐसा करने पर म्यूटेशन की फीस की गणना हो जाएगी। हालांकि अब जब नियमों में बदलाव कर दस हजार फिक्स फीस हो गई है तो दस हजार रुपए फीस दिख जायेगी.
- आवेदक को अब अपनी फोटो, पहचान पत्र जिसमे मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड शामिल है. इसके अलावा शपथ पत्र और म्यूटेशन से जुड़े अभिलेख जैसे रजिस्ट्री, वसीयत को अपलोड करना होगा.
- इसके बाद आवेदक को जनरेट म्यूटेशन रिक्वेस्ट ऑप्शन पर क्लिक करना होगा, फिर एक म्यूटेशन रिफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा. फिर यह नंबर जोन के कर अधीक्षक की लॉगइन पर वेरीफाई होने के लिए चला जाएगा.
ऑनलाइन जमा करनी होगी फीस
प्रक्रिया पूरी करने के बाद आवेदक को ऑनलाइन ही निर्धारित म्यूटेशन फीस जमा करनी होगी. इसके बाद विभाग ऑनलाइन नोटिस जारी करेगा और संबंधित जोनल अधिकारी को भेज दिया जाएगा. आपत्ति न मिलने पर निर्धारित समय सीमा 40 दिन में जोनल अधिकारी म्यूटेशन को मंजूरी देंगे. आवेदक का नाम नगर निगम के अभिलेखों में दर्ज होने के बाद उसे नया बिल भेजा जाएगा.
ये भी जान लें: यदि नई रजिस्ट्री है तो आवेदक को दस हजार रुपए फीस जमा करना होगा. दस्तावेज में उसे मकान की रजिस्ट्री, अपना आधार कार्ड अपलोड करने के साथ साथ नगर निगम में संबंधित जोनल ऑफिस में कर निरीक्षक को देना होगा. यदि पैतृक संपत्ति का म्यूटेशन करवाना है तो आवेदक को वसीयत जमा करनी होगी और फीस 5 हजार रुपए लगेंगे. ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आवेदक जोनल ऑफिस जाकर कर निरक्षक को अपने सभी दस्तावेज जमा कर सकता है.