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JSSC Office से 100 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लागू, धरना-प्रदर्शन पर 2 अक्टूबर तक पूरी तरह से रोक - Prohibitory imposed in JSSC office - PROHIBITORY IMPOSED IN JSSC OFFICE

Prohibitory orders imposed area of JSSC office. रांची में जेएसएससी ऑफिस के 100 मीटर के क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है. इसको लेकर प्रशासन की ओर से इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गयी है.

Prohibitory orders imposed in 100 meter area of JSSC office in Ranchi
जेएसएससी ऑफिस की तस्वीर (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : Sep 26, 2024, 5:13 PM IST

रांचीः झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के 100 मीटर के एरिया में निषेधाज्ञा लागू कर दिया गया है. अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर, रांची के द्वारा बीएनएसएस की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की गई है. ये निषेधाज्ञा 2 अक्टूबर तक जारी रहेगा.

क्या है आदेश में

  1. बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर).
  2. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
  3. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
  4. बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
  5. यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा. ये निषेधाज्ञा दिनांक- 02.10.2024 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा.

इस वजह से लागू की गयी है निषेधाज्ञा!

पिछले दिनों आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद प्रदेशभर के छात्र आक्रोशित हैं. इसके साथ ही विभिन्न छात्र संगठनों ने उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है. इसके अलावा छात्र जेएसएससी दफ्तर के घेराव करने का प्रयास भी कर सकते हैं. यहां बता दें कि जेपीएससी और राजभवन के क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को लेकर निषेधाज्ञा लागू करना एक रूटीन कार्यक्रम है. ऐसे में पहली बार जेएसएससी दफ्तर के पास निषेधाज्ञा लागू किया गया है. यहां बता दें कि 28 जनवरी के पेपर लीक मामले में उग्र छात्रों में जेपीएससी दफ्तर में तोड़फोड़ की थी और एक अधिकारी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था.

इसे भी पढ़ें- फिर विवादों में सीजीएल परीक्षा, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी ने जताई गड़बड़ी की आशंका - JSSC CGL EXAM 2024

इसे भी पढ़ें- फिर से विवादों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षाः एग्जाम की तारीख को लेकर मुख्यमंत्री आवास घेरेंगे छात्र - JSSC CGL exam

इसे भी पढ़ें- परीक्षा होने से पहले विवादों में आया झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा, जानिए छात्रों ने क्यों घेरा जैक कार्यालय - Jharkhand teacher eligibility test

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क्या है आदेश में

  1. बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के धरना, प्रदर्शन, घेराव, जुलूस, रैली या आमसभा का आयोजन करने पर रोक (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों एवं न्यायालय कार्य एवं धार्मिक तथा अंत्येष्टि कार्यक्रम को छोड़कर).
  2. किसी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, जैसे- बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, पिस्टल, बम, बारूद आदि लेकर निकलना या चलना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
  3. किसी प्रकार के हरवे-हथियार जैसे लाठी-डंडा, तीर-धनुष, गड़ासा-भाला आदि लेकर निकलना या चलना (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
  4. बिना सक्षम प्राधिकार के पुर्वानुमति के किसी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र का व्यवहार करना. (सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों/कर्मचारियों को छोड़कर).
  5. यह आदेश जिला प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त किसी भी पदाधिकारी अथवा बल पर लागू नहीं होगा. ये निषेधाज्ञा दिनांक- 02.10.2024 के रात्रि 10:00 बजे तक के लिए लागू रहेगा.

इस वजह से लागू की गयी है निषेधाज्ञा!

पिछले दिनों आयोजित जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न होने के बाद प्रदेशभर के छात्र आक्रोशित हैं. इसके साथ ही विभिन्न छात्र संगठनों ने उन्होंने आंदोलन करने की चेतावनी भी दी है. इसके अलावा छात्र जेएसएससी दफ्तर के घेराव करने का प्रयास भी कर सकते हैं. यहां बता दें कि जेपीएससी और राजभवन के क्षेत्र में धरना प्रदर्शन को लेकर निषेधाज्ञा लागू करना एक रूटीन कार्यक्रम है. ऐसे में पहली बार जेएसएससी दफ्तर के पास निषेधाज्ञा लागू किया गया है. यहां बता दें कि 28 जनवरी के पेपर लीक मामले में उग्र छात्रों में जेपीएससी दफ्तर में तोड़फोड़ की थी और एक अधिकारी की गाड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया था.

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