रायपुर : छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में 7 चरणों में हुए लोकसभा चुनाव के नतीजे आने में चंद ही घंटे बाकी है.ऐसे में आईए जानते हैं कि जिस ईवीएम में उम्मीदवारों की किस्मत कैद है उससे वोटों की गिनती कैसे होती है.
सबसे पहले खुलता है स्ट्रांग रूम का ताला : वोटिंग वाले दिन सबसे पहले जिला निर्वाचन अधिकारी और राजनीतिक दलों के ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम की सील खोली जाती है.जहां से ईवीएम को उठाकर कड़ी निगरानी में काउंटिंग प्लेस तक लाया जाता है. इस दौरान बीच रास्ते में किसी तरह की गड़बड़ी ना हो इसके लिए भी इलेक्शन कमीशन राजनीतिक दलों के पोलिंग एजेंट्स को अपने कारवां में शामिल करता है.
काउंटिंग हॉल में टेबल में वोटों की गिनती : काउंटिंग हॉल में ईवीएम पहुंचने के बाद लोकसभा के हिसाब टेबल लगाई जाती है.जो लोकसभा क्षेत्र के हिसाब से घट या बढ़ सकती है.फिर निर्धारित समय पर ईवीएम में लगी सील को तोड़ा जाता है. इसकी निगरानी चुनाव आयोग की ओर से नियुक्त रिटर्निंग अफसर करता है. इसके बाद सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती की जाती है.पोस्टल बैलेट की गिनती पूरी हो जाने के बाद दूसरे राउंड में ईवीएम की गिनती शुरु की जाती है.जिन जगहों पर पोस्टल बैलेट नहीं होता,वहां पर पहले राउंड में ही ईवीएम की गिनती शुरु हो जाती है.
एजेंट्स के सामने खोली जाती है ईवीएम : मतगणना में किसी तरह की धांधली ना हो इसका भी खास ख्याल रखा जाता है.जिस किसी भी दल के एजेंट्स मौजूद रहते हैं,उन्हीं के सामने ईवीएम खोली जाती है.हालांकि एजेंट्स को ईवीएम को छूने या पास से जाकर देखने की परमिशन नहीं होती है.इतनी दूरी रखी जाती है कि सभी ईवीएम को देख सके.हर राउंड पूरा होने के बाद एजेंट्स को आंकड़ा बताया जाता है.रिटर्निंग अफसर हर राउंड की जानकारी एजेंट्स को शेयर करता है. हर वोट की जानकारी एजेंट्स के पास पहले से ही मौजूद रहती है. सभी राउंड पूरे हो जाने के बाद जीत हार का कुल आंकड़ा जारी होता है.जारी हुए आंकड़ों से एजेंट्स के आंकड़े मेल नहीं खाने पर ये निर्वाचन अधिकारी के पास शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं.
कितनी ईवीएम खुलती है एक साथ ?: मतों की गिनती के लिए चुनाव आयोग की ओर से राउंड की व्यवस्था की गई है.पोस्टल बैलेट की गिनती के बाद ईवीएम खोली जाती है. यदि मतगणना स्थल में 15 टेबल हैं तो एक साथ 15 ईवीएम खुलेंगी.जब सभी ईवीएम की गिनती पूरी हो जाती है तो इसे पहला राउंड माना जाता है.सारे ईवीएम के वोटों को काउंट करके आंकड़े जारी किए जाते हैं.
कब जीत हार का चलता है पता : किसी भी प्रत्याशी की जीत और हार का अंदाजा 10 राउंड की गिनती से हो जाता है.लेकिन कई बार मुकाबला टक्कर का होता है.जहां प्रत्याशी महज कुछ सौ वोटों से आगे पीछे होते हैं.ऐसी सीटों पर आखिरी राउंड तक कांटे का मुकाबला होता है.इसलिए ये कहा नहीं जा सकता कि कितने राउंड के बाद कोई उम्मीदवार जीतेगा या हारेगा. काउंटिंग के इतिहास को देखें तो कई बार 100 राउंड से भी ज्यादा तक गिनती चली है.ऐसे में लीड और प्रत्याशी को मिल रहे रुझान के मुताबिक भी जीत हार तय होती है.
वीवीपैट पर्चियों का मिलान कैसे ?: ईवीएम से मतों की गिनती पूरी होने के बाद वीवीपैट पर्ची यानी वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल्स का नंबर आता है. इस मशीन में किसी भी दल को दिए गए वोट की पर्ची दर्ज होती है. वोटिंग के समय मतदाता को ये पर्ची स्क्रीन पर दिखती है.वीवीपैट की गिनती के लिए और सत्यापन के लिए अलग टेबल लगी होती है.इन पर्चियों का मिलान ईवीएम के मतों से किया जाता है.
आखिरी में जारी किया जाता है प्रमाण पत्र : मतगणना की प्रक्रिया पूरी होने के बाद चुनाव आयोग जीते हुए प्रत्याशी को सर्टिफिकेट देता है.सर्टिफिकेट जब तक नहीं मिलता तब तक किसी भी प्रत्याशी को जीता हुआ नहीं मान सकते.जिला निर्वाचन अधिकारी ये सर्टिफिकेट काउंटिंग पूरी होने के बाद जीते हुए प्रत्याशी को देता है.