नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद जमानत की शर्तें तय करते हुए प्रबीर पुरकायस्थ को एक लाख रुपए का मुचलका भरने का आदेश दिया है. एडिशनल सेशंस जज हरदीप कौर ने ये आदेश दिया. पटियाला हाउस कोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ को बिना कोर्ट की इजाजत के देश न छोड़ने का भी आदेश दिया है. इसके अलावा वह गवाहों और मामले के सरकारी गवाह अमित चक्रवर्ती से संपर्क नहीं करेंगे और वह केस की मेरिट के बारे में कोई बात नहीं करेंगे.
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को ही प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ्तारी को अवैध करार दिया है. जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया. सुप्रीम कोर्ट ने इस तथ्य पर गौर किया कि प्रबीर पुरकायस्थ की हिरासत लेते वक्त उनके वकील को हिरासत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई. साथ ही कहा कि प्रबीर पुरकायस्थ को गिरफ्तार करते वक्त, गिरफ्तारी की लिखित वजह भी नहीं बताई गई.
बता दें कि इस मामले में अमित चक्रवर्ती सरकारी गवाह बन चुके हैं. पटियाला हाउस कोर्ट अमित चक्रवर्ती को सरकारी गवाह बनने की अनुमति दे चुका है. इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया था. वहीं, 13 अक्टूबर, 2023 को दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका खारिज करते हुए कहा था कि याचिका निराधार है. प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को दिल्ली पुलिस ने 3 अक्टूबर, 2023 को गिरफ्तार किया था. दोनों को न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी खबर के आधार पर गिरफ्तार किया गया था.
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दरअसल, न्यूयॉर्क टाइम्स में खबर छपी थी कि न्यूजक्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ाने के लिए पैसे मिले हैं. खबर के मुताबिक, अमेरिकी मिलियनेर नेविली रॉय सिंघम ने न्यूजक्लिक को चीनी प्रोपेगेंडा को बढ़ावा देने के लिए पैसे दिए. इसके बाद 3 अक्टूबर, 2023 को इस मामले में कई पत्रकारों, यूट्यूबर्स और कार्टूनिस्ट के यहां छापा मारा गया था, जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था.
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