रांचीः पोस्टल बैलेट पेपर के जरिए मतदान करने वाले मतदाताओं के प्रति चुनाव आयोग गंभीर है. झारखंड में पहली बार ऐसा हो रहा है, जब पोस्टल बैलेट के जरिए मतदान करने वाले वोटर के लिए डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज फैसिलिटी होगी.
इसके जरिए चुनाव आयोग उन मतदाताओं के लिए मूल मतदान केंद्र के नजदीक के जिलों में ना केवल वोटिंग की सुविधा प्रदान करेगा. बल्कि उस बैलेट पेपर को संबंधित जिलों के बीच आपस में आदान प्रदान कर मतदान की प्रक्रिया सुनिश्चित करेगा. इसके लिए आयोग के द्वारा अलग अलग तारीखों में विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों के अलावे चुनाव में खड़े प्रत्याशी या उनके प्रतिनिधि की मौजूदगी में सारी प्रक्रिया पूरी कराने की तैयारी की गई है.
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में इसको लेकर शुक्रवार 26 अप्रैल को बैठक होगी. अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा ने कहा कि झारखंड में पोस्टल बैलेट डिस्ट्रिक्ट एक्सचेंज की व्यवस्था पहली बार हो रही है, जो विभिन्न चरणों में निर्धारित तिथि पर होगी.
झारखंड में 1.75 लाख सर्विस वोटर्स ने किया पोस्टल बैलेट के लिए आवेदन
पोस्टल बैलेट के जरिए वोटिंग के लिए दो तरह के आवेदन चुनाव आयोग ने जारी किया है. इसके तहत फार्म 12 जो निर्वाचन कार्य से जुड़े कर्मी हैं, वो आवेदन पोस्टल बैलेट के लिए करते हैं. आयोग के पास अब तक ऐसे 1 लाख 75 हजार 993 सर्विस वोटर के आवेदन प्राप्त हुए हैं. इसके अलावा फार्म 12 D के जरिए एबसेंटी वोटर के लिए है. जिसमें सीनियर सिटीजन, निशक्त और आवश्यक सेवा से जुड़े मतदाता होते हैं.
अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा के अनुसार सीनियर सिटीजन में 2 हजार 189, दिव्यांग में 1 हजार 755 और आवश्यक सेवा से जुड़े मतदाताओं में मीडिया भी शामिल हैं, उसमें 4 हजार 616 आवेदन प्राप्त हुए हैं. रांची में प्रेस वार्ता के माध्यम से अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा ये तमाम जानकारी मीडिया से साझा की गयी.
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