अल्मोड़ा: उत्तराखंड के रानीखेत तहसील क्षेत्र से नाबालिग लड़की को भगाने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. नाबालिग लड़की भी आरोपी के पास से ही बरामद हुई है. पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2), 87, 64(1) व 3/4 पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की है.
पुलिस ने बताया कि अल्मोड़ा जिले के रानीखेत कोतवाली में एक महिला ने पुलिस को तहरीर दी थी. तहरीर में महिला ने पुलिस को बताया कि उनकी नाबालिग बेटी 29 सितंबर को घर से कॉलेज के लिए निकली थी, लेकिन देर शाम तक भी घर नहीं लौटी. उन्होंने सभी संभावित जगहों पर बेटी को ढूंढा, लेकिन उसका कहीं कुछ पता नहीं चल पाया है. आखिर में परिजन नाबालिग बेटी की तलाश में पुलिस के पहुंचे.
पुलिस ने भी मामले का गंभीरता से लिया और बीएनएस की धारा 140(3) में अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया. अल्मोड़ा एसएसपी देवेन्द्र पींचा ने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल सीओ अल्मोड़ा, रानीखेत व प्रभारी निरीक्षक रानीखेत को टीम गठित कर गुमशुदा नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद करने के निर्देश जारी किए थे.
इसके बाद सीओ विमल प्रसाद के पर्यवेक्षण व प्रभारी निरीक्षक रानीखेत अशोक धनकड़ के नेतृत्व में पुलिस टीम का गठन कर तत्काल नाबालिग बालिका की खोजबीन शुरु की गई. गठित टीम ने सभी संभावित क्षेत्रों से जानकारी जुटाई. पुलिस को नाबालिग के उत्तर प्रदेश के मऊ में होने की सूचना मिली.
इसके बाद अल्मोड़ा पुलिस की एक टीम यूपी के मऊ पहुंची. पुलिस ने गुमशुदा नाबालिग बालिका को मऊ ज़िले के बरपुर गांव निवासी शिवम श्रीवास्तव पुत्र निरंकार श्रीवास्तव के कब्जे से छुड़ाया और आरोपी को गिरफ्तार किया. रानीखेत कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक अशोक धनखड़ ने बताया कि पीड़िता के बयान लिए गए, जिसके आधार पर अभियुक्त के खिलाफ बीएनएस की धारा 137(2)/ 87/64(1) में 3/4 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी कर कार्रवाई की है.
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