मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : एमसीबी पुलिस ने कानफोड़ू बाइक साइलेंसर्स के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस के जद में वो लोग आएं हैं जो अपनी बाइक को मॉडिफाई करके दूसरों का चैन छीन रहे थे. ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना इसलिए भी जरुरी है कि इन्होंने कायदे और कानून को अपनी काका की दुकान समझ रखा है. इसलिए जब मर्जी चाहा अपने तरीके से जीने लगे.फिर भले ही इनकी लाइफ स्टाइल के कारण दूसरों का जीवन नर्क बने.ऐसे ही टशनबाजों के होश ठिकाने पुलिस ने लगाए हैं.
कानफोड़ू साइलेंसर हुए साइलेंट : चिरमिरी पुलिस कानफोड़ू साइलेंसर्स के खिलाफ एमव्ही एक्ट के तहत कार्रवाई की है. चिरमिरी के हृदय स्थल कहे जाने वाले हल्दीबाड़ी में चालानी कार्रवाई करते हुए ऐसे लोगों की गाड़ियों से मॉडिफाइड साइलेंसर और प्रेशर हॉर्न को जब्त किया गया है. आपको बता दें कि काफी दिनों से चिरमिरी पुलिस को इसकी शिकायत मिल रही थी कि आए दिन सड़कों पर इस तरीके के साइलेंसर एवं हॉर्न का इस्तेमाल हो रहा है. जिससे क्षेत्र के लोगों के साथ आने जाने वाले राहगीरों को भी काफी दिक्कतें हो रही हैं. जिस पर चिरमिरी थाना प्रभारी विवेक पाटले ने अपने उच्च अधिकारियों के दिशा निर्देश का पालन करते हुए एमव्ही एक्ट के तहत कार्रवाई की.
''मॉडिफाइड साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न और बिना हेलमेट के वाहन चालकों पर कार्रवाई की गई है.साथ ही सड़कों पर जो चार पहिया माल वाहक गाड़ियों के चालक मजदूरों को ढोते हैं उन्हें भी समझाईश दी गई है. ऐसा करते दोबारा पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई होगी.'' विवेक पाटले, थाना प्रभारी चिरमिरी
क्या है मोटर व्हीकल एक्ट ?: बता दें कि मोटर वाहन अधिनियम भारत की संसद का एक ऐसा अधिनियम है जो सड़क परिवहन वाहनों के सभी पहलुओं को नियंत्रित करता है. इस अधिनियम ड्राइवरों/कंडक्टर के लाइसेंस, मोटर वाहनों के पंजीकरण, परमिट के माध्यम से मोटर वाहनों के नियंत्रण, राज्य परिवहन उपक्रमों से संबंधित विशेष प्रावधानों, यातायात विनियमन, बीमा, दायित्व, अपराध और दंड शामिल हैं. जिसे एमव्ही एक्ट का नाम दिया गया है.इसमें लापरवाही एवं नियमों के उल्लंघन करने वालों पर कानूनी दंड संहिता के तहत कार्रवाई की जाती है.