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नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा - POCSO COURT

पॉक्सो न्यायालय ने नाबालिग से दुष्कर्म के दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है.

नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा
नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को सजा (ETV Bharat (Symbolic))
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : Dec 18, 2024, 11:29 AM IST

अलवर : पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने एक नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने और दूसरे से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक आरोपी को 5 लाख और दूसरे को 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने एनईबी थाने पर प्रकरण दर्ज कराया थी. उन्होंने बताया कि जब वो अपने काम से बाहर गए हुए थे तब दो युवक उनके घर पर आए और उनकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो व फोटो निकाली. साथ ही दूसरी बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया. इसके बाद कई बार युवक पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करते रहे. घटना के 7 माह बाद परिजनों को पीड़िता के गर्भवती होने का पता लगा. परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय ने सभी गवाह व दस्तावेज के अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों आरोपियों को 5 लाख और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

पढे़ं. नाबालिग से दुष्कर्म करने वाले ताऊ और चचेरे भाई को उम्रकैद

सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20 साल की सजा : विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि बहरोड निवासी एक महिला ने मार्च 2023 को क्षेत्रीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसकी बेटी खेत में सरसों की कटाई करने के लिए गई थी. इस दौरान एक युवक वहां आया और शादी का झांसा देकर उसे बाइक पर बैठा कर नारनौल ले गया. वहां उसने उसके साथ गलत काम किया. इसके बाद उसके साथी ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस प्रकरण पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया. दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं के तहत न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक आरोपी को 33 हजार और उसके साथी आरोपी को 10 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया है.

अलवर : पॉक्सो न्यायालय संख्या 2 के न्यायाधीश ने एक नाबालिग बहन से दुष्कर्म करने और दूसरे से दुष्कर्म का प्रयास करने के मामले में दो आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही एक आरोपी को 5 लाख और दूसरे को 2 लाख रुपए के जुर्माने से दंडित किया है. आरोपी नाबालिग के साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करता रहा था, जिससे वह गर्भवती हो गई.

विशिष्ट लोक अभियोजक पंकज कुमार ने बताया कि पीड़िता के परिजनों ने एनईबी थाने पर प्रकरण दर्ज कराया थी. उन्होंने बताया कि जब वो अपने काम से बाहर गए हुए थे तब दो युवक उनके घर पर आए और उनकी नाबालिग लड़की से दुष्कर्म किया और उसकी अश्लील वीडियो व फोटो निकाली. साथ ही दूसरी बेटी के साथ भी दुष्कर्म का प्रयास किया. इसके बाद कई बार युवक पीड़िता को वीडियो वायरल करने की धमकी देकर दुष्कर्म करते रहे. घटना के 7 माह बाद परिजनों को पीड़िता के गर्भवती होने का पता लगा. परिवादी की रिपोर्ट पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में चालान पेश किया. न्यायालय ने सभी गवाह व दस्तावेज के अनुसंधान के बाद दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों आरोपियों को 5 लाख और 2 लाख रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया है.

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सामूहिक दुष्कर्म मामले में दो आरोपियों को 20 साल की सजा : विशिष्ट न्यायालय पॉक्सो संख्या 1 ने नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया. विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा ने बताया कि बहरोड निवासी एक महिला ने मार्च 2023 को क्षेत्रीय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी. उसने बताया कि उसकी बेटी खेत में सरसों की कटाई करने के लिए गई थी. इस दौरान एक युवक वहां आया और शादी का झांसा देकर उसे बाइक पर बैठा कर नारनौल ले गया. वहां उसने उसके साथ गलत काम किया. इसके बाद उसके साथी ने भी पीड़िता के साथ दुष्कर्म किया. इस प्रकरण पर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपियों को गिरफ्तार किया. दुष्कर्म और पॉक्सो की धाराओं के तहत न्यायालय में चालान पेश किया. सुनवाई के बाद न्यायालय ने दोनों आरोपियों को 20-20 साल की सजा सुनाई है. साथ ही एक आरोपी को 33 हजार और उसके साथी आरोपी को 10 हजार रुपए के आर्थिक जुर्माने से भी दंडित किया है.

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