ETV Bharat / state

डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म; 5 महीने में ही पॉक्सो कोर्ट ने पूरी की सुनवाई, दोषी को आजीवन कारावास की सजा

कोर्ट ने दोषी युवक पर एक लाख का अर्थदंड भी लगाया, न अदा करने पर भुगतनी होगी अतिरिक्त सजा.

डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म में सजा.
डेढ़ साल की बच्ची से दुष्कर्म में सजा. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : 3 hours ago

फिरोजाबाद : जिले की विशेष पॉस्को अदालत ने पांच माह पहले डेढ़ साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आरोपी बच्ची को अपने साथ खेत पर ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार नारखी क्षेत्र के एक गांव में 16 जुलाई 2024 को आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बालिका की मां घर में काम कर रही थी. पिता मजदूरी करने गया था. बच्ची के चीखने-चिल्लाने पर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े. लोगों को आता देख युवक वहां से भाग निकला. बाद में लोगों ने एकत्रित होकर आरोपी को पकड़ लिया.

बालिका के पिता ने अंकुश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने पीड़िता का जिला महिला अस्पताल में चेकअप कराया. मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीदों के बयानों को शामिल करते हुए जांच पड़ताल की गई. विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में अंकुश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने न्यायालय में गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अंकुश को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल तक की सजा होगा. न्यायालय ने उसे पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़ें : टीवी एक्ट्रेस सपना सिंह ने बेटे की हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने दो दोस्तों को किया गिरफ्तार

फिरोजाबाद : जिले की विशेष पॉस्को अदालत ने पांच माह पहले डेढ़ साल की मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म के आरोपी को दोषी करार देते हुए उसे उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है, जिसे अदा न करने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी. आरोपी बच्ची को अपने साथ खेत पर ले गया था, जहां उसने उसके साथ दुष्कर्म किया.

अभियोजन पक्ष के अनुसार नारखी क्षेत्र के एक गांव में 16 जुलाई 2024 को आरोपी ने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया. बालिका की मां घर में काम कर रही थी. पिता मजदूरी करने गया था. बच्ची के चीखने-चिल्लाने पर खेतों में काम कर रहे लोग दौड़े. लोगों को आता देख युवक वहां से भाग निकला. बाद में लोगों ने एकत्रित होकर आरोपी को पकड़ लिया.

बालिका के पिता ने अंकुश के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया. पुलिस ने पीड़िता का जिला महिला अस्पताल में चेकअप कराया. मेडिकल रिपोर्ट, चश्मदीदों के बयानों को शामिल करते हुए जांच पड़ताल की गई. विवेचना के बाद पुलिस ने न्यायालय में अंकुश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया. मुकदमा की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश पॉस्को अवधेश कुमार सिंह की अदालत में हुई.

अभियोजन पक्ष की तरफ से मुकदमे की पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक अवधेश भारद्वाज ने बताया मुकदमे के दौरान आधा दर्जन से अधिक लोगों ने न्यायालय में गवाही दी. कई साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किए गए. गवाहों की गवाही तथा साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने अंकुश को दोषी माना. न्यायालय ने उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय ने स्पष्ट किया कि आजीवन कारावास का अभिप्राय उस व्यक्ति के शेष प्राकृत जीवन काल तक की सजा होगा. न्यायालय ने उसे पर एक लाख रुपये अर्थदंड भी लगाया है. अर्थ दंड न देने पर उसे 2 वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

यह भी पढ़ें : टीवी एक्ट्रेस सपना सिंह ने बेटे की हत्या का लगाया आरोप, पुलिस ने दो दोस्तों को किया गिरफ्तार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.