अजमेर. पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने नाबालिग लड़की से रेप के मामले में आरोपी को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही 29 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया है. मामला 14 अप्रैल 2022 का टाटगढ़ थाना क्षेत्र का है.
विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि 12 अप्रैल 2022 की रात को नाबालिग युवती घर से निकलकर कहीं चली गई. परिजनों ने उसकी काफी तलाश की, मगर वह कहीं नहीं मिली, तो परिजनों ने थाने में गुमशुदगी का प्रकरण दर्ज करवाया. रूपेंद्र परिहार ने बताया कि गांव में लड़की के पड़ोस में ही रहने वाला आरोपी युवक पीड़िता को जंगल में ले गया, जहां उसने उसके साथ रेप किया, इसके बाद आरोपी पीड़िता को अपने एक रिश्तेदार के घर ले गया. रिश्तेदार ने आरोपी युवक से युवती को वापस उसके घर छोड़ने के लिए कहा. वापस लौटते ही लड़की को गांव का एक युवक मिल गया वह लड़की को अपने साथ ले गया. पुलिस ने लड़की को युवक के पास से दस्तयाब कर लिया. साथ ही आरोपी पड़ोसी युवक और दूसरे युवक को गिरफ्तार कर लिया.
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पीड़िता के बयान के आधार पर सुनाई सजा : मंगलवार को पॉक्सो कोर्ट संख्या एक ने मामले में अपना निर्णय सुनाया. युवक को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है, साथ ही 29 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है. विशिष्ट लोक अभियोजक रूपेंद्र परिहार ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 28 दस्तावेज और 15 गवाह कोर्ट में पेश किए गए. डीएनए रिपोर्ट और पीड़िता के बयान के आधार पर कोर्ट ने आरोपी को सजा सुनाई है. वहीं मामले में एक और आरोपी को बरी किया गया है. उन्होंने बताया कि दूसरे युवक को संदेह का लाभ देते हुए कोर्ट ने बरी कर दिया है.
कोर्ट ने की यह टिप्पणी : पॉक्सो एक्ट प्रकरण की विशेष अदालत संख्या एक ने मामले में फैसला लिखते हुए साथ में टिप्पणी भी की है. कोर्ट ने लिखा है कि देश में नाबालिग किशोर उम्र लड़कियों के साथ बढ़ते अपराध को देखते हुए आरोपी के साथ नरमी का रुख नहीं अपनाया जा सकता, इसलिए आरोपी को दंडित करना न्यायोचित है.