हल्द्वानी: विशेष न्यायाधीश पॉक्सो कोर्ट ने 12 साल की बच्ची से दुष्कर्म के आरोपी को दोषी पाए जाने पर 20 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है. दोषी को ₹10,000 का अर्थ दंड भी लगाया गया है. न्यायालय ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर दिलाने के आदेश दिए हैं.
दुष्कर्मी को 20 साल की जेल: शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट ने बताया कि मामला लालकुआं कोतवाली क्षेत्र का है. घटना 19 सितंबर 2022 की है. मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बरेली का रहने वाला आरोपी धर्मेंद्र सागर के खिलाफ लालकुआं कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 363, 366 व 3/4 पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था. आरोप था कि धर्मेंद्र अपनी बहन के घर आया था. इस दौरान पानी पिलाने के बहाने 12 वर्ष की बच्ची को अपनी बहन के घर बुलाया और मुंह दबाकर उसके साथ दुष्कर्म किया.
12 साल की बच्ची से किया था दुष्कर्म: पीड़िता के परिवार वालों ने लालकुआं कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया. इसके बाद पुलिस ने अगले दिन आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी. गवाहों और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर मामले में स्पेशल जज पॉक्सो सुधीर तोमर की अदालत ने धर्मेंद्र को दोषी माना. इसके बाद अदालत ने दोषी धर्मेंद्र को 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही अदालत ने दोषी को 10 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है. साथ ही पीड़िता को 4 लाख रुपये प्रतिकर दिलाए जाने के आदेश दिए. फिलहाल दुष्कर्म का दोषी घटना के बाद से अभी भी जेल में है.
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